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एनएच-74 जाम मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट में हुए पेश

एनएच-74 जाम कर पुतला दहन करने के मामले में कोर्ट में पेश ना होने के चलते जिला न्यायालय द्वारा शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। आज शिक्षा मंत्री कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट में हुए पेश
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Published : Oct 16, 2020, 4:18 PM IST

रुद्रपुर: साल 2015 में एनएच जाम और पुतला दहन करने के मामले में कोर्ट में पेश ना होने के चलते जिला न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा मंत्री अरविंद पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था. आज शिक्षा मंत्री न्यायालय में पेश हुए है. साथ ही इस मामले में उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई है.

आपको बता दें कि 25 अगस्त 2015 में गदपुर तहसीलदार संग मारपीट करने के आरोप में अरविंद पांडेय सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में 26 अगस्त 2015 मंत्री ने अपने समर्थकों संग एनएच 74 को जाम कर दिया था. मामले में अरविंद पांडेय सहित कई लोगों के खिलाफ 147ए, 341ए, 186 और 7 क्रिमनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. तब से लेकर अब तक मामला जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट में हुए पेश

वहीं, मामले में समन भेजने के बाद भी मंत्री अरविंद पांडेय कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. जिसके बाद न्यायलय द्वारा अरविंद पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया.मामले में शिक्षा मंत्री जिला न्यायालय कोर्ट में पेश होने के लिए रुद्रपुर पहुंचे.

ये भी पढ़ें: शिक्षा मंत्री समेत 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 23 अक्टूबर तक पेश होने के आदेश

बता दें, जून 2012 में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था. 26 जून को मामले में जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. युवती की बरामदगी को लेकर 15 जुलाई 2012 तमाम संगठनों ने युवती की बरामदगी की मांग को लेकर सुभाष चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था.

पूरे मामले में तत्कालीन जसपुर कोतवाल जेसी पाठक की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चौहान (वर्तमान में जसपुर कांग्रेस विधायक), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत कई लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर सुभाष चौक के करीब हाईवे को कई घंटों तक जाम करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था. हाईवे जाम का मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है.

सरकार ने इनके मुकदमे को वापस लेने के आदेश भेज दिए थे, लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना तो उक्त लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी. बीते सोमवार को जिला कोर्ट ने इन सब लोगों की रिवीजन को खारिज कर दिया था.

अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद आज मंत्री सिविल जज सीनियर डिवीजन में पेश होंगे. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेश के बाद एमपी, एमएलए पर दर्ज मामलों को 6 माह में निपटाने के आदेश के बाद कोर्ट द्वारा मामले में तेजी लायी गई है, जिसके बाद आज मंत्री कोर्ट में पेश हुए. मंत्री की जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई गई है और आगे कोर्ट की नियमावली के अनुसार कार्रवाई चलती रहेगी.

रुद्रपुर: साल 2015 में एनएच जाम और पुतला दहन करने के मामले में कोर्ट में पेश ना होने के चलते जिला न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा मंत्री अरविंद पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था. आज शिक्षा मंत्री न्यायालय में पेश हुए है. साथ ही इस मामले में उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई है.

आपको बता दें कि 25 अगस्त 2015 में गदपुर तहसीलदार संग मारपीट करने के आरोप में अरविंद पांडेय सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में 26 अगस्त 2015 मंत्री ने अपने समर्थकों संग एनएच 74 को जाम कर दिया था. मामले में अरविंद पांडेय सहित कई लोगों के खिलाफ 147ए, 341ए, 186 और 7 क्रिमनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. तब से लेकर अब तक मामला जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट में हुए पेश

वहीं, मामले में समन भेजने के बाद भी मंत्री अरविंद पांडेय कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. जिसके बाद न्यायलय द्वारा अरविंद पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया.मामले में शिक्षा मंत्री जिला न्यायालय कोर्ट में पेश होने के लिए रुद्रपुर पहुंचे.

ये भी पढ़ें: शिक्षा मंत्री समेत 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 23 अक्टूबर तक पेश होने के आदेश

बता दें, जून 2012 में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था. 26 जून को मामले में जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. युवती की बरामदगी को लेकर 15 जुलाई 2012 तमाम संगठनों ने युवती की बरामदगी की मांग को लेकर सुभाष चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था.

पूरे मामले में तत्कालीन जसपुर कोतवाल जेसी पाठक की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चौहान (वर्तमान में जसपुर कांग्रेस विधायक), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत कई लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर सुभाष चौक के करीब हाईवे को कई घंटों तक जाम करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था. हाईवे जाम का मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है.

सरकार ने इनके मुकदमे को वापस लेने के आदेश भेज दिए थे, लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना तो उक्त लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी. बीते सोमवार को जिला कोर्ट ने इन सब लोगों की रिवीजन को खारिज कर दिया था.

अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद आज मंत्री सिविल जज सीनियर डिवीजन में पेश होंगे. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेश के बाद एमपी, एमएलए पर दर्ज मामलों को 6 माह में निपटाने के आदेश के बाद कोर्ट द्वारा मामले में तेजी लायी गई है, जिसके बाद आज मंत्री कोर्ट में पेश हुए. मंत्री की जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई गई है और आगे कोर्ट की नियमावली के अनुसार कार्रवाई चलती रहेगी.

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