रुद्रपुर: उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. जिसको देखते हुए आज यानी 1 मई से 3 मई तक जनपद के 32 भीड़भाड़ वाले ग्रामीण इलाकों में दोपहर 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं सहित कई जरूरत की दुकानों को कर्फ्यू में खोला जा सकेगा.
कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन हो रही वृद्धि को देखते हुए 1 मई दोपहर 12 बजे से 3 मई सुबह 7 बजे तक जनपद के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के साथ-साथ तहसील जसपुर के ग्राम पतरामपुर, काशीपुर के ग्राम कुण्डेश्वरी, कुण्डा (राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित), हरियावाला (राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर-मुरादाबाद पर स्थित), बाजपुर के ग्राम बेरिया दौलत, बन्नखेड़ा, बरहैनी, दोराहा, मुडियाकला, गदरपुर के ग्राम सकैनिया, चक्कीमोड़, महतोष, रुद्रपुर के ग्रामीण विजय नगर (काली नगर), लालपुर, किच्छा के ग्राम नगला, बरा, दरऊ-छिनकी, शान्तिपुरी नं-2 व पुलभट्टा (सतुईया), सितारगंज के सिसौना, सिसैया, निर्मल नगर, नया गांव, नानकमत्ता के सिसैईखेड़ा, विडौरा-मझोला, बलखेड़ा व खटीमा के ग्राम चकरपुर, झनकट, झनकईया (वन चैकी से मेलाघाट तक का क्षेत्र) जमौर, सत्रहमील, बरी अंजनिया (टेडाघाट), खटीमा-पीलीभीत प्रान्तीय मार्ग पर स्थित बाजार क्षेत्रांतर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है.
इस दौरान फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकानें और राजकीय कृषि निवेश केंद्र और पशुचारे की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी. वहीं, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर और हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रखते हुए 24 घंटे खुली रहेंगी. आवश्यक सेवा से जुडे़ वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन व हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में छूट होगी.
शादी और संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंक्वेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से संबंधित लोगों, वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी. समारोह स्थल पर 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. इनसे जुडे़ हुए कार्मिक, मजदूरों, निर्माण सामग्री, औद्योगिक इकाइयों, मालवाहक वाहनों, वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार के लिए जाने वाले लोगों के वाहनों, गेहूं क्रय खरीद केंद्र व उससे संबंधित वाहनों व कार्मिकों वाहनों को आवागमन और रेस्टोरेन्ट, मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी.
कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवगमन आवागमन में छूट रहेगी. पोस्ट ऑफिस और बैंक यथावत समय खुले रहेंगे. कोरोना ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी. जनपद के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत रहेंगे.
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जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें. कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखंड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा.