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युवक की हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

Life imprisonment to accused in murder case in Rudrapur युवक की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को रुद्रपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 3, 2023, 10:29 PM IST

रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने एक युवक की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 16 गवाहों को पेश किया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगपुरी निवासी चंद्रपाल ने 20 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 जून 2012 की शाम उसका छोटा बेटा शंकर सिंह खेत पर गया था, तभी वह घर वापस नहीं लौटा. जिससे परिजनों ने समझा कि वह खेत पर ही सो गया. सुबह जब उसका बड़ा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेत पहुंचा, तो देखा कि उसका छोटा बेटा खेत पर नहीं है.

काफी खोजबीन के बाद पॉपुलर के खेत में उसका शव बरामद हुआ. वहीं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास कच्ची शराब के पाउच, नमकीन के खाली पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, आम के छिलके मिले. आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि शाम को शंकर सिंह, विनोद कुमार और ओंकार सिंह को पॉपुलर के खेत में जाते हुए देखा गया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान शंकर सिंह और अन्य दो के बीच विवाद हो गया था. इस दौरान उन्होंने शंकर सिंह की हत्या कर दी थी. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था. दोनों आरोपियों के खिलाफ द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुकदमा चल रहा था.

ये भी पढ़ें: लक्सर में आपसी रंजिश में चली गोली, आरोपी ने युवक पर झोंका फायर

एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ज़मानत कराने के बाद ओंकार सिंह ने निर्धारित तारीखों पर कोर्ट में आना बंद कर दिया. जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई. इस दौरान उन्होंने कोर्ट के समक्ष 16 गवाह पेश किए गए.

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा 4 क्विंटल मिलावटी पनीर, देहरादून के लोगों की सेहत खराब करने की थी तैयारी

रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने एक युवक की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 16 गवाहों को पेश किया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगपुरी निवासी चंद्रपाल ने 20 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 जून 2012 की शाम उसका छोटा बेटा शंकर सिंह खेत पर गया था, तभी वह घर वापस नहीं लौटा. जिससे परिजनों ने समझा कि वह खेत पर ही सो गया. सुबह जब उसका बड़ा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेत पहुंचा, तो देखा कि उसका छोटा बेटा खेत पर नहीं है.

काफी खोजबीन के बाद पॉपुलर के खेत में उसका शव बरामद हुआ. वहीं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास कच्ची शराब के पाउच, नमकीन के खाली पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, आम के छिलके मिले. आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि शाम को शंकर सिंह, विनोद कुमार और ओंकार सिंह को पॉपुलर के खेत में जाते हुए देखा गया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान शंकर सिंह और अन्य दो के बीच विवाद हो गया था. इस दौरान उन्होंने शंकर सिंह की हत्या कर दी थी. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था. दोनों आरोपियों के खिलाफ द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुकदमा चल रहा था.

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एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ज़मानत कराने के बाद ओंकार सिंह ने निर्धारित तारीखों पर कोर्ट में आना बंद कर दिया. जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई. इस दौरान उन्होंने कोर्ट के समक्ष 16 गवाह पेश किए गए.

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