रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है. इस दौरान एडीजीसी द्वारा कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए.
युवक ने बहला फुसलाकर किया रेप: नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रॉजिट कैंप थाने में एक व्यक्ति ने 8 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को करीब आठ बजे पड़ोस में रहने वाला यूपी निवासी युवक बहला फुसलाकर ले गया. जब उसकी बेटी घर पहुंची तो परिजनों के पूछने पर उसने ने बताया कि युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पुलिस ने परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.
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आरोपी का हुआ डीएनए मैच: आरोपी को उसी दिन शाम सवा 7 बजे शिवनगर तिराहे के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया. नाबालिग का जिला अस्पताल में परीक्षण कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई. साथ ही आरोपी का डीएनए भी मैच हो गया. जिसके बाद से मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजारर रुपये जुर्माने, धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए है.