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दंगा और हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक ठुकराल को मिली राहत, कोर्ट ने किया दोष मुक्त - Rajkumar Thukral got relief in murder case

उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 2011 में हुए दंगे के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसका आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर लगा था. राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे थर्ड की कोर्ट में चल रही थी. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और राजकुमार ठुकराल को साक्ष्यों के अभाव के दोष मुक्त करार दिया.

Court gave relief Ex MLA Rajkumar Thukral
हत्या मामले में राजकुमार ठुकराल को मिली राहत
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Published : Mar 31, 2022, 8:45 PM IST

रुद्रपुर: 2 अक्टूबर 2011 को हुए सांप्रदायिक दंगे में एक व्यक्ति की हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एडीजे थर्ड की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ठुकराल को दोष मुक्त कर दिया है. वहीं, पूर्व विधायक ने कोर्ट के निर्णय को न्याय की जीत करार दिया है.

दरअसल, 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में भड़के दंगे में 4 लोगों की हत्या हुई थी. इसी दंगे में हुई एक हत्या के मामले में राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस दंगे की जांच सीबीसीआईडी ने की थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद राजकुमार ठुकराल गिरफ्तारी से बचने के लिए 6 महीने तक फरार रहे थे.

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वहीं, मामले में उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई थी. ये मामला एडीजे थर्ड की कोर्ट में चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट में सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक ठुकराल को दोषमुक्त कर दिया है.

रुद्रपुर: 2 अक्टूबर 2011 को हुए सांप्रदायिक दंगे में एक व्यक्ति की हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एडीजे थर्ड की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ठुकराल को दोष मुक्त कर दिया है. वहीं, पूर्व विधायक ने कोर्ट के निर्णय को न्याय की जीत करार दिया है.

दरअसल, 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में भड़के दंगे में 4 लोगों की हत्या हुई थी. इसी दंगे में हुई एक हत्या के मामले में राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस दंगे की जांच सीबीसीआईडी ने की थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद राजकुमार ठुकराल गिरफ्तारी से बचने के लिए 6 महीने तक फरार रहे थे.

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वहीं, मामले में उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई थी. ये मामला एडीजे थर्ड की कोर्ट में चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट में सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक ठुकराल को दोषमुक्त कर दिया है.

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