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ब्लॉक दुकान आवंटन मामले में ब्लाक प्रमुख समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Published : Aug 24, 2019, 6:57 AM IST

काशीपुर में ब्लॉक में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन में धांधली के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है. कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आईटीआई थाने में तहरीर के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज करवाया है .

ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ ब्लॉक दुकान आवंटन मामले में दर्ज हुआ मुकदमा .

काशीपुर: ब्लॉक की 26 दुकानों के अवैधानिक आवंटन के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है. जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर ब्लॉक परिसर में 26 दुकानें बनाई गयी है. आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन में निर्धारित प्रकिया और नियमों की अनदेखी की गई.

मामले में दर्ज हुआ मुकदमा.


गुरुवार देर शाम कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आइटीआई थाने में तहरीर के माध्यम से कहा कि विकास खंड काशीपुर में नवनिर्मित दुकानों के निर्माण एवं निर्मित दुकानों के आवंटन के संबंध मे जांच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है. समिति में संयुक्त जांच समिति द्वारा 26 जुलाई 2019 को मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. जांच के दौरान जांच कमेटी ने पाया की प्रथम बार 16 अगस्त 2018 को निविदा आमंत्रित की गई. निविदा का प्रकाशन देहरादून संस्करण में ऐसे दो समाचार पत्रों में कराया गया जिनकी व्यापक प्रसार संख्या नहीं है. दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया खुली बोली द्वारा नहीं की गई. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि दुकानों की आवंटन में अपनायी गई प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई है.

यह भी पढ़ें-'मित्र पुलिस' की दबंगई का वीडियो वायरल, चौकी इंचार्ज ने खुद की वर्दी फाड़ रची झूठी कहानी

जांच में पता चला है कि तत्कालीन ब्लाक प्रमुख गुरमुख सिंह द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन बीडीओ और लेखपाल के साथ मिली भगत कर धोखाधड़ी एवं बेइमानीपूर्वक बिना निर्धारण प्रक्रिया अपनाए अपने चहेतों को दुकानों का आवंटन कर सरकार को राजस्व की हानी पहुंचाई गई. कार्यकारी खंड विकास अधिकारी एचएस मेहरा की तहरीर पर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह, निलंबित बीडीओ सीएस कप्टियाल और लेखाकार के विरुद्ध आईटीआई थाने में धारा 420, 409, 406 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

काशीपुर: ब्लॉक की 26 दुकानों के अवैधानिक आवंटन के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है. जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर ब्लॉक परिसर में 26 दुकानें बनाई गयी है. आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन में निर्धारित प्रकिया और नियमों की अनदेखी की गई.

मामले में दर्ज हुआ मुकदमा.


गुरुवार देर शाम कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आइटीआई थाने में तहरीर के माध्यम से कहा कि विकास खंड काशीपुर में नवनिर्मित दुकानों के निर्माण एवं निर्मित दुकानों के आवंटन के संबंध मे जांच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है. समिति में संयुक्त जांच समिति द्वारा 26 जुलाई 2019 को मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. जांच के दौरान जांच कमेटी ने पाया की प्रथम बार 16 अगस्त 2018 को निविदा आमंत्रित की गई. निविदा का प्रकाशन देहरादून संस्करण में ऐसे दो समाचार पत्रों में कराया गया जिनकी व्यापक प्रसार संख्या नहीं है. दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया खुली बोली द्वारा नहीं की गई. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि दुकानों की आवंटन में अपनायी गई प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई है.

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जांच में पता चला है कि तत्कालीन ब्लाक प्रमुख गुरमुख सिंह द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन बीडीओ और लेखपाल के साथ मिली भगत कर धोखाधड़ी एवं बेइमानीपूर्वक बिना निर्धारण प्रक्रिया अपनाए अपने चहेतों को दुकानों का आवंटन कर सरकार को राजस्व की हानी पहुंचाई गई. कार्यकारी खंड विकास अधिकारी एचएस मेहरा की तहरीर पर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह, निलंबित बीडीओ सीएस कप्टियाल और लेखाकार के विरुद्ध आईटीआई थाने में धारा 420, 409, 406 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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summary- काशीपुर में ब्लॉक में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन में धांधली के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आईटीआई थाने में तहरीर के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज़ करवाया है !

एंकर- काशीपुर में ब्लॉक की 26 दुकानों के अवैधानिक आवंटन के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर ब्लॉक परिसर में 26 दुकानें बनाई गयी है। आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन में निर्धारित प्रकिया और नियमों की अनदेखी की गई।
Body:वीओ- बीते रोज देर शाम कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आइटीआइ थाने में तहरीर के माध्यम से कहा कि विकास खंड काशीपुर में नवनिíमत दुकानों के निर्माण एवं निर्मित दुकानों के आवंटन के संबंध मे जांच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई, जिसमें संयुक्त जांच समिति द्वारा 26 जुलाई 2019 को मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच के दौरान जांच कमेटी ने पाया की प्रथम बार 16 अगस्त 2018 को आमंत्रित की गई ! निविदा का प्रकाशन देहरादून संस्करण में ऐसे दो समाचार पत्रों में कराया गया जिनकी व्यापक प्रसार संख्या नहीं है। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया खुली बोली द्वारा नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि दुकानों की आवंटन में अपनायी गई प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई।
वीओ- जांच आख्या से स्पष्ट है कि तत्कालीन ब्लाक प्रमुख गुरमुख सिंह द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन बीडीओ और लेखपाल के साथ मिली भगत कर धोखाधड़ी एवं बेइमानीपूर्वक बिना निर्धारण प्रक्रिया अपनाए अपने चहेतों को दुकानों का आवंटन कर सरकार को राजस्व की हानी पहुंचाई । कार्यकारी खंड विकास अधिकारी एच एस मेहरा की तहरीर पर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह, निलंबित बीडीओ सीएस कप्टियाल और लेखाकार के विरुद्ध आईटीआई थाने में धारा 420,409,406 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बाइट- कुलदीप अधिकारी, आईटीआई थाना प्रभारीConclusion:
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