काशीपुरः उधमसिंह नगर के काशीपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म (rape with girl) करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. ये मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज (Case filed on court order) किया गया है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (जान से मारने की धमकी), 506 (मारपीट) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब आरोपी युवक की तलाश कर रही है.
दरअसल, काशीपुर की रहने वाली युवती ने एसीजेएम कोर्ट को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह एक दुकान में काम करती है. इस दौरान उसकी दोस्ती दुकान के पास एक अन्य दुकान में काम करने वाले युवक सुनील कुमार से हुई. दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ी और कुछ दिनों बाद सुनील युवती को अपने साथ अपने किराए के मकान ले गया. इस दौरान सुनील ने युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रस्ताव रखा. जिसपर विश्वास करके युवती सुनील के साथ रहने लगी. युवती के मुताबिक, इस दौरान करीब 4 साल तक आरोपी सुनील कुमार ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया.
ये भी पढ़ेंः देहरादून: कोर्ट ने 12 साल बाद जाली नोट मामले में दो अरोपियों को सुनाई 4 साल की सजा
इस दौरान युवती गर्भवती भी हुई. लेकिन आरोपी सुनील ने उसका गर्भपात करा दिया. वहीं, कुछ समय पहले ही सुनील कुमार शादी की बात से मुकर गया और युवती से मारपीट करने लगा. युवती के मुताबिक, सुनील कुमार ने जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया. इस बीच 8 मार्च 2022 को युवती ने आरोपी की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद युवती ने कोर्ट की शरण ली. वहीं, अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है.