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अतिक्रमण को लेकर 26 धार्मिक स्थल चिह्नित, जल्द होगी कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी की सड़कों और मुख्य मार्गों के किनारे बिना अनुमति और अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे. उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में बनी तहसील स्तरीय कमेटियों ने ऐसे 26 धार्मिक स्थलों का चिन्हिकरण किया है. जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Aug 2, 2019, 7:25 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 8:11 PM IST

धार्मिक अतिक्रमण पर जल्द होगी कार्रवाई

खटीमा: प्रदेशभर में सड़कों के किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाएगा. जिसके लिए 26 धार्मिक स्थल चिह्नित किये गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा यह नीति बनाई गई है.

धार्मिक अतिक्रमण पर जल्द होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2009 में एक आदेश पारित किया गया था. जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि और मार्गों पर बनाए गये धार्मिक स्थलों को हटाया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2016 में नीति बनाई गई थी. जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया गया था.

पढ़ें- शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद भी कॉलेज में लागू नहीं हुआ ड्रेस कोड

खटीमा में उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट के नेतृत्व में बनी टीम में सीओ खटीमा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़कों का निरीक्षण किया. इस दौरान मार्गों के किनारे 26 धार्मिक स्थल चिह्नित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि यह धार्मिक स्थल या तो अतिक्रमण कर या फिर बिना अनुमति के बनाए गए हैं. जिसके बाद इन 26 धार्मिक स्थलों को हटाये जाने के बारे में जल्द ही निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी.

खटीमा: प्रदेशभर में सड़कों के किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाएगा. जिसके लिए 26 धार्मिक स्थल चिह्नित किये गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा यह नीति बनाई गई है.

धार्मिक अतिक्रमण पर जल्द होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2009 में एक आदेश पारित किया गया था. जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि और मार्गों पर बनाए गये धार्मिक स्थलों को हटाया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2016 में नीति बनाई गई थी. जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया गया था.

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खटीमा में उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट के नेतृत्व में बनी टीम में सीओ खटीमा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़कों का निरीक्षण किया. इस दौरान मार्गों के किनारे 26 धार्मिक स्थल चिह्नित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि यह धार्मिक स्थल या तो अतिक्रमण कर या फिर बिना अनुमति के बनाए गए हैं. जिसके बाद इन 26 धार्मिक स्थलों को हटाये जाने के बारे में जल्द ही निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी.

Intro:summary- पीडब्ल्यूडी की सड़कों और मुख्य मार्गो के किनारे बिना अनुमति और अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने बनाई नीति। उपजिला अधिकारी के नेतृत्व में बनी तहसील स्तरीय कमेटियों ने ऐसे धार्मिक स्थलों का चिन्हिकरण किया शुरू।


एंकर- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत प्रदेशभर में सड़कों के किनारे बगैर परमिशन के अतिक्रमण की जद में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कवायद हुई शुरू। खटीमा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों के किनारे अतिक्रमण की जद में आने वाले 26 धार्मिक स्थल किए गए चिन्हित।


नोट- ख़बर एफटीपी में - n h se hatenge dharmik sthal- नाम के फोल्डर में है।


Body:वीओ- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2009 में एक आदेश पारित किया गया था कि सार्वजनिक भूमि और मार्गो पर बिना अनुमति के और अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जाना राज्य सरकारे सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2016 में नीति बनाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुपालन के लिए जिला स्तर और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था। जिले में जिला अधिकारी के नेतृत्व में और तहसील में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में बनी कमेटीयो मैं अपना काम शुरू कर दिया है।
खटीमा में उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट के नेतृत्व में बनी टीम में सीओ खटीमा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के नियंत्रण में आने वाली सड़कों का निरीक्षण किया। जिसके दौरान पीडब्ल्यूडी के मार्गो के किनारे 26 धार्मिक स्थल चिन्हित किए हैं। यह धार्मिक स्थल या तो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं या फिर बिना अनुमति के निर्मित हैं। इन 26 धार्मिक स्थलों के विनियमितीकरण व हटाये जाने के बारे में जल्दी निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बाइट - निर्मला बिष्ट एसडीएम खटीमा


Conclusion:
Last Updated : Aug 2, 2019, 8:11 PM IST
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