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नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म के आरोपी को 10 साल की जेल - कुकर्मी को 10 साल की जेल

नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है

Rudrapur Crime News
10 साल की जेल
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Published : Apr 3, 2021, 2:16 PM IST

रुद्रपुर: नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किए हैं.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 24 मार्च 2018 को काशीपुर थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में बताया गया था कि उसका छह वर्ष का बेटा अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान कल्लन वर्मा (28) निवासी केन्द्रीय कार्यालय के पास बाजपुर रोड काशीपुर उसे उठाकर अपने साथ ले गया. यह बात उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने आकर उनको बताई तो वह आसपास के रहने वाले लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ीं. काफी देर के बाद उनका बेटा रोता हुआ आया और उसने बताया कि कल्लन उसे उठाकर झाड़ियों के पास ले गया था. उसने उसके साथ कुकर्म किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.

पढ़ें: प्रधानाध्यापक की बीएड की डिग्री पर विवाद, शिक्षा महकमे ने बिठाई जांच

इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 25 मार्च की दोपहर 12 बजे आईजीएल तिराहा काशीपुर के पास गिरफ्तार कर लिया. तब से लेकर अब तक मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा सात गवाह पेश किये गये.

पॉक्सो न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त कल्लन वर्मा को धारा 363 में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 367 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है.

रुद्रपुर: नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किए हैं.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 24 मार्च 2018 को काशीपुर थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में बताया गया था कि उसका छह वर्ष का बेटा अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान कल्लन वर्मा (28) निवासी केन्द्रीय कार्यालय के पास बाजपुर रोड काशीपुर उसे उठाकर अपने साथ ले गया. यह बात उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने आकर उनको बताई तो वह आसपास के रहने वाले लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ीं. काफी देर के बाद उनका बेटा रोता हुआ आया और उसने बताया कि कल्लन उसे उठाकर झाड़ियों के पास ले गया था. उसने उसके साथ कुकर्म किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.

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इसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 25 मार्च की दोपहर 12 बजे आईजीएल तिराहा काशीपुर के पास गिरफ्तार कर लिया. तब से लेकर अब तक मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा सात गवाह पेश किये गये.

पॉक्सो न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त कल्लन वर्मा को धारा 363 में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 367 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है.

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