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काशीपुर से नाबालिग का अपहरण करने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

काशीपुर से नाबालिग के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से नाबालिग को छुड़ा लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने रणजीत सिंह नाम के इस अपहरणकर्ता को जेल भेजने का आदेश दिया.

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काशीपुर समाचार
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Published : Dec 15, 2022, 7:08 AM IST

काशीपुर: काशीपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया. रणजीत सिंह नाम का अभियुक्त नाबालिग को 8 दिसंबर को अपहरण करके अपने साथ ले गया था. पुलिस ने रणजीत को गिरफ्तार कर नाबालिग को उसके कब्जे से छुड़ाया था.

एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि बीते 8 दिसंबर को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को पैगा गांव निवासी रणजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गया है. जिस पर पुलिस ने 363 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी. चौकी प्रभारी प्रतापपुर कपिल कम्बोज के नेतृत्व में नाबलिग को ढूंढने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था.
ये भी पढ़ें: रुद्रपुर के फौजी मटकोटा पावर हाउस में मिला युवक का झुलसा शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस टीम ने हरियाणा, पटियाला, दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान अभियुक्त रणजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह निवासी ग्राम पैगा को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से अपहृत नाबलिग को छुड़ा लिया गया. पुलिस का कहना है कि रणजीत सिंह नाबालिग को लेकर बाहर भागने की फिराक में था. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 366, 376 व 5/6 पॉक्सो की वृद्धि करते हुए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने रणजीत सिंह को जेल भेज दिया. पुलिस टीम में कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसआई कपिल कम्बोज, एसआई सुप्रिया नेगी, रिचा तिवारी, सुरेंद्र सिंह व हेमचन्द्र शामिल रहे.

काशीपुर: काशीपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया. रणजीत सिंह नाम का अभियुक्त नाबालिग को 8 दिसंबर को अपहरण करके अपने साथ ले गया था. पुलिस ने रणजीत को गिरफ्तार कर नाबालिग को उसके कब्जे से छुड़ाया था.

एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि बीते 8 दिसंबर को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को पैगा गांव निवासी रणजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गया है. जिस पर पुलिस ने 363 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी. चौकी प्रभारी प्रतापपुर कपिल कम्बोज के नेतृत्व में नाबलिग को ढूंढने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था.
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पुलिस टीम ने हरियाणा, पटियाला, दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान अभियुक्त रणजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह निवासी ग्राम पैगा को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से अपहृत नाबलिग को छुड़ा लिया गया. पुलिस का कहना है कि रणजीत सिंह नाबालिग को लेकर बाहर भागने की फिराक में था. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 366, 376 व 5/6 पॉक्सो की वृद्धि करते हुए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने रणजीत सिंह को जेल भेज दिया. पुलिस टीम में कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसआई कपिल कम्बोज, एसआई सुप्रिया नेगी, रिचा तिवारी, सुरेंद्र सिंह व हेमचन्द्र शामिल रहे.

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