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निकाह के 6 साल बाद दिया तीन तलाक, बीवी ने लगाई इंसाफ की गुहार

बाजपुर में एक महिला को उसके शौहर ने फोन पर तीन तलाक दे दिया है. महिला के तीन बच्चे भी हैं. पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है.

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बाजपुर तीन तलाक
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Published : Sep 4, 2020, 8:16 AM IST

बाजपुर: भले ही केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर कानून बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक और तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक महिला को उसके शौहर ने फोन पर तीन तलाक दिया है. पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

शादी के 6 साल बाद महिला को दिया तीन तलाक.

यह मामला उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में मुंडिया कला गांव का है. मोहम्मद हनीफ ने अपनी बीवी को फोन पर तीन तलाक दिया है. पीड़ित ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं. शौहर का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है इस कारण वो अक्सर मारपीट भी करता है.

पीड़ित ने बताया कि उसके शौहर ने दो साल पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया था. अब वो अपने माता-पिता के पास रहती है. मनरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चों को पालती है. इस दौरान शौहर ने फोन पर उसको तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने शौहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

इस मामले में सीओ दीपशिखा अग्रवाल का कहना है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें- राजनीतिक अस्थिरता के गॉसिप पर बोली बीजेपी- पार्टी में ऑल इज वेल

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगाई थी. पांच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही कहा था कि तीन तलाक इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है. बता दें, उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.

बाजपुर: भले ही केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर कानून बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक और तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक महिला को उसके शौहर ने फोन पर तीन तलाक दिया है. पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

शादी के 6 साल बाद महिला को दिया तीन तलाक.

यह मामला उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में मुंडिया कला गांव का है. मोहम्मद हनीफ ने अपनी बीवी को फोन पर तीन तलाक दिया है. पीड़ित ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं. शौहर का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है इस कारण वो अक्सर मारपीट भी करता है.

पीड़ित ने बताया कि उसके शौहर ने दो साल पहले मारपीट कर घर से निकाल दिया था. अब वो अपने माता-पिता के पास रहती है. मनरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चों को पालती है. इस दौरान शौहर ने फोन पर उसको तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने शौहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

इस मामले में सीओ दीपशिखा अग्रवाल का कहना है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगाई थी. पांच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही कहा था कि तीन तलाक इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है. बता दें, उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.

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