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रुद्रपुर: आरोपी सीपीयू कर्मी के खिलाफ एसी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज - रुद्रपुर न्यूज

बीती देर रात रुद्रपुर इंद्रा चौक में एक सीपीयू कर्मचारी द्वारा एक युवक के माथे पर चाभी घोंपने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

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उधम सिंह नगर पुलिस
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Published : Jul 28, 2020, 4:41 PM IST

Updated : Jul 28, 2020, 6:06 PM IST

रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम को रुद्रपुर इंद्रा चौक में एक सीपीयू कर्मचारी द्वारा एक युवक के माथे पर चाभी घोंपने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसके विरोध में बीती रात अज्ञात लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने सभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी निष्पक्ष जांच की कार्रवाई किच्छा पुलिस को सौंपी है. वहीं चाबी घोंपने के मामले में आरोपी सीपीयू कर्मी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 323,504, 506 और एसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

अजय रौतेला आईजी कुमाऊं.

बीती देर रात रुद्रपुर इंद्रा चौक में एक सीपीयू कर्मचारी द्वारा एक युवक के माथे पर चाभी घोंपने के मामले में डीजी एलओ अशोक कुमार ने संज्ञान लिया है. इस दौरान हुए बवाल पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर आज पत्रकारों से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि सिपाहियों ने इस तरह की हरकत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो लोग भीड़ में छुपकर पथराव कर रहे थे. साथ ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस पर पथराव करना गंभीर मामला है.

पढ़ें: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, UKSSSC ने मांगे आवेदन

ऐसे में रुद्रपुर इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र भट्ट द्वारा अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 149 186 188, 332, 353, 427, 269 और 270 आईपीसी एक्ट और 91 बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की पारदर्शिता से जांच कराने के लिए मुकदमे की जांच किच्छा कोतवाल उमेश मलिक को सौंपी गई है.

उन्होंने रुद्रपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई उन्होंने सीपीयू के एक दारोगा सहित दो कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया था. उन्होंने कहा कि पीड़ित युवक द्वारा तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज किया जाएगा. लेकिन पुलिस पर पथराव करने के मामले में अराजकतत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम को रुद्रपुर इंद्रा चौक में एक सीपीयू कर्मचारी द्वारा एक युवक के माथे पर चाभी घोंपने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसके विरोध में बीती रात अज्ञात लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने सभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी निष्पक्ष जांच की कार्रवाई किच्छा पुलिस को सौंपी है. वहीं चाबी घोंपने के मामले में आरोपी सीपीयू कर्मी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 323,504, 506 और एसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

अजय रौतेला आईजी कुमाऊं.

बीती देर रात रुद्रपुर इंद्रा चौक में एक सीपीयू कर्मचारी द्वारा एक युवक के माथे पर चाभी घोंपने के मामले में डीजी एलओ अशोक कुमार ने संज्ञान लिया है. इस दौरान हुए बवाल पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर आज पत्रकारों से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि सिपाहियों ने इस तरह की हरकत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो लोग भीड़ में छुपकर पथराव कर रहे थे. साथ ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस पर पथराव करना गंभीर मामला है.

पढ़ें: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, UKSSSC ने मांगे आवेदन

ऐसे में रुद्रपुर इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र भट्ट द्वारा अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 149 186 188, 332, 353, 427, 269 और 270 आईपीसी एक्ट और 91 बी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की पारदर्शिता से जांच कराने के लिए मुकदमे की जांच किच्छा कोतवाल उमेश मलिक को सौंपी गई है.

उन्होंने रुद्रपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई उन्होंने सीपीयू के एक दारोगा सहित दो कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया था. उन्होंने कहा कि पीड़ित युवक द्वारा तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज किया जाएगा. लेकिन पुलिस पर पथराव करने के मामले में अराजकतत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

Last Updated : Jul 28, 2020, 6:06 PM IST
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