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खटीमा: अतिक्रमण की जद में आई करीब 300 दुकानें, व्यापारियों ने जताई नाराजगी

खटीमा में होली के मौके पर स्थानीय प्रशासन ने रविवार से नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है. जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है.

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व्यापारियों ने जताई नाराजगी
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Published : Mar 8, 2020, 6:57 PM IST

Updated : Mar 8, 2020, 8:36 PM IST

खटीमा: जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में होली के मौके पर स्थानीय प्रशासन ने रविवार से नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है. त्योहारी मौसम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं, व्यापारियों ने होली के मौके पर अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है.

व्यापारियों ने जताई नाराजगी

एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया की साल 2012 में अधिवक्ता कविंद्र सिंह कफलटिया द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए ऐसे स्थानों को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिया गया था. जिसके बाद साल 2016 में स्थानीय प्रशासन द्वारा खटीमा नगरीय क्षेत्र में ऐसे 460 दुकानों को अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया.

जिसमें 99 दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीफ देते हुए वेंडर जोन बनाकर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, साथ ही 61 दुकानों पर पूर्व में कार्रवाई भी की जा चुकी है. मामले को लेकर हाईकोर्ट में 12 मार्च को इसी केस की तारीख है. जिस पर स्थानीय प्रशासन हाईकोर्ट को अब तक की गई कार्रवाई का शपथ-पत्र सौंपेगा. जिसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने 12 तारीख से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है.

ये भी पढ़ें: महिला दिवस विशेष : छत्तीसगढ़ की पहचान, पंडवानी की 'रानी' तीजन बाई

वहीं, एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया कि शहर की विभिन्न सड़कों पर लगभग 300 दुकानें अतिक्रमण की जद में है. जिस पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है.

खटीमा: जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में होली के मौके पर स्थानीय प्रशासन ने रविवार से नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है. त्योहारी मौसम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं, व्यापारियों ने होली के मौके पर अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है.

व्यापारियों ने जताई नाराजगी

एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया की साल 2012 में अधिवक्ता कविंद्र सिंह कफलटिया द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए ऐसे स्थानों को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिया गया था. जिसके बाद साल 2016 में स्थानीय प्रशासन द्वारा खटीमा नगरीय क्षेत्र में ऐसे 460 दुकानों को अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया.

जिसमें 99 दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीफ देते हुए वेंडर जोन बनाकर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, साथ ही 61 दुकानों पर पूर्व में कार्रवाई भी की जा चुकी है. मामले को लेकर हाईकोर्ट में 12 मार्च को इसी केस की तारीख है. जिस पर स्थानीय प्रशासन हाईकोर्ट को अब तक की गई कार्रवाई का शपथ-पत्र सौंपेगा. जिसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने 12 तारीख से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है.

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वहीं, एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया कि शहर की विभिन्न सड़कों पर लगभग 300 दुकानें अतिक्रमण की जद में है. जिस पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है.

Last Updated : Mar 8, 2020, 8:36 PM IST
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