ETV Bharat / state

4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला, ताऊ को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जौनपुर ब्लाक में साल 2020 में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले (rape with four year old girl ) में कोर्ट ने सजा सुना दी है. पॉक्सो अदालत(POCSO court sentenced) ने मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Etv Bharat
चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल को सजा
author img

By

Published : Dec 2, 2022, 7:18 PM IST

नई टिहरी: चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (rape with four year old girl) के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 20 साल की सजा (Accused of raping a child gets 20 years in prison) सुनाई है. साथ ही मामले में बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया जौनपुर ब्लाक के तहत एक व्यक्ति ने 15 नवंबर 2020 को थाना कैंपटी में अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. उक्त व्यक्ति ने बताया वह 15 नवंबर 2020 को अपनी छानी में गया था. घर पर उसकी पत्नी व बच्चे थे. दोपहर को उसकी चार वर्षीय बेटी रोते हुए घर आई तो उन्हें उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली."
पढे़ं- तेहरवीं में आए युवकों ने नर्सिंग छात्रा का किया अपहरण, फिर शराब पीकर किया गैंगरेप

बच्ची ने बताया उन्हीं के गांव के रिश्ते में ताऊ ने बच्ची के साथ गलत काम किया. उक्त व्यक्ति ने थाना केम्पटी में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

नई टिहरी: चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (rape with four year old girl) के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 20 साल की सजा (Accused of raping a child gets 20 years in prison) सुनाई है. साथ ही मामले में बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया जौनपुर ब्लाक के तहत एक व्यक्ति ने 15 नवंबर 2020 को थाना कैंपटी में अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. उक्त व्यक्ति ने बताया वह 15 नवंबर 2020 को अपनी छानी में गया था. घर पर उसकी पत्नी व बच्चे थे. दोपहर को उसकी चार वर्षीय बेटी रोते हुए घर आई तो उन्हें उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली."
पढे़ं- तेहरवीं में आए युवकों ने नर्सिंग छात्रा का किया अपहरण, फिर शराब पीकर किया गैंगरेप

बच्ची ने बताया उन्हीं के गांव के रिश्ते में ताऊ ने बच्ची के साथ गलत काम किया. उक्त व्यक्ति ने थाना केम्पटी में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.