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तीसरी संतान पैदा होने पर DM ने ग्राम प्रधान को पद से हटाया, ये है बड़ी वजह

टिहरी जनपद के सेम गांव में ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी की तीसरी संतान होने पर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने उनको पद से हटा दिया है. ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पहले जांच की गई, उसमें सत्यता पाए जाने पर डीएम ने ये एक्शन लिया है. बता दें कि, उत्तराखंड में साल 2002 से ही स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है.

Tehri
टिहरी
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Published : Mar 29, 2022, 1:12 PM IST

Updated : Mar 29, 2022, 2:36 PM IST

टिहरी: जिले के भिलंगना ब्लॉक के बासर पट्टी के ग्राम पंचायत सेम के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को तीसरी संतान होने पर डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने पद से हटा दिया है. सेम गांव के ही एक ग्रामीण विकेंद्र सिंह ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके सही पाए जाने पर प्रधान को पद से हटाया गया है.

शिकायतकर्ता विकेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2019 में विक्रम नेगी की दो जीवित संतान थी. उस दौरान पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे. लेकिन 8 जुलाई 2021 को विक्रम नेगी की पत्नी सरिता देवी ने तीसरी संतान को जन्म दिया. बेलेश्वर अस्पताल में तीसरी संतान होने का पूरा ब्यौरा है. शिकायत का संज्ञान लेने पर डीपीआरओ टिहरी ने भिलंगना के बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी को जांच सौंपी. दोनों अधिकारियों की जांच में शिकायत सही पाई गई.
पढ़ें- एक्शन में कांग्रेस, अकील अहमद को पार्टी से किया निष्कासित

जांच आख्या के आधार पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी को नोटिस जारी किया. 22 अक्टूबर, 2021 को नोटिस के जवाब में ग्राम प्रधान ने स्वयं की तीन संतान जीवित होने की पुष्टि की. इसके बाद 17 फरवरी 2022 को डीएम की ओर से ग्राम प्रधान को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए साक्ष्यों के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा लेकिन निर्धारित तिथि तक ग्राम प्रधान ना स्वयं उपस्थित हुए और ना ही कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया. जिसके बाद जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सेम ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को दोषी पाए जाने पर 25 मार्च को ग्राम प्रधान पद से हटा दिया है.

केवल दो बच्चों की शर्त: प्रदेश में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है. ये शासनादेश प्रदेश की सबसे पहली निर्वाचित एनडी तिवारी सरकार के समय यानि दो जुलाई 2002 से ही लागू है. इस शर्त के चलते ऐसे लोग प्रदेश में पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, जिनकी जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान पैदा हुई है. इसके बाद पिछली बीजेपी सरकार ने 2018 में पंचायती राज एक्ट में भी संशोधन करते हुए, इसमें न्यूनतम शिक्षा की शर्त भी लागू कर दी है.

टिहरी: जिले के भिलंगना ब्लॉक के बासर पट्टी के ग्राम पंचायत सेम के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को तीसरी संतान होने पर डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने पद से हटा दिया है. सेम गांव के ही एक ग्रामीण विकेंद्र सिंह ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके सही पाए जाने पर प्रधान को पद से हटाया गया है.

शिकायतकर्ता विकेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2019 में विक्रम नेगी की दो जीवित संतान थी. उस दौरान पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे. लेकिन 8 जुलाई 2021 को विक्रम नेगी की पत्नी सरिता देवी ने तीसरी संतान को जन्म दिया. बेलेश्वर अस्पताल में तीसरी संतान होने का पूरा ब्यौरा है. शिकायत का संज्ञान लेने पर डीपीआरओ टिहरी ने भिलंगना के बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी को जांच सौंपी. दोनों अधिकारियों की जांच में शिकायत सही पाई गई.
पढ़ें- एक्शन में कांग्रेस, अकील अहमद को पार्टी से किया निष्कासित

जांच आख्या के आधार पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी को नोटिस जारी किया. 22 अक्टूबर, 2021 को नोटिस के जवाब में ग्राम प्रधान ने स्वयं की तीन संतान जीवित होने की पुष्टि की. इसके बाद 17 फरवरी 2022 को डीएम की ओर से ग्राम प्रधान को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए साक्ष्यों के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा लेकिन निर्धारित तिथि तक ग्राम प्रधान ना स्वयं उपस्थित हुए और ना ही कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया. जिसके बाद जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सेम ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को दोषी पाए जाने पर 25 मार्च को ग्राम प्रधान पद से हटा दिया है.

केवल दो बच्चों की शर्त: प्रदेश में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है. ये शासनादेश प्रदेश की सबसे पहली निर्वाचित एनडी तिवारी सरकार के समय यानि दो जुलाई 2002 से ही लागू है. इस शर्त के चलते ऐसे लोग प्रदेश में पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, जिनकी जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान पैदा हुई है. इसके बाद पिछली बीजेपी सरकार ने 2018 में पंचायती राज एक्ट में भी संशोधन करते हुए, इसमें न्यूनतम शिक्षा की शर्त भी लागू कर दी है.

Last Updated : Mar 29, 2022, 2:36 PM IST
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