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नकली नोट बनाने वाले दो शातिरों को सात साल कठोर कारावास की सजा

नकली करेंसी (नोट) बनाकर बाजार में प्रचलन को ले जाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाया करते थे.

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Published : Jul 30, 2019, 11:56 PM IST

टिहरी: नकली नोटों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र की अदालत ने सख्त फैसला लिया है. कोर्ट ने नकली नोटों को बनाने वाले दो आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना देने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बाइक में पुरानी टिहरी रोड से चंबा की तरफ जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. तलाशी लेने पर सुरेंद्र सिंह के पास से 13,500 और वीरेंद्र सिंह के पास से 12,200 रुपये के जाली नोट बरामद हुए. जिन्हें स्कैनर की मदद से बनाया गया था.

पढ़ें- अपनी जरुरतों के लिए रोज मौत से दो चार होते है अंधियारी गांव के लोग, ऐसे करते हैं 'सफर'

इसके साथ ही पुलिस ने उनके घर से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस सहित नोट बनाने के कागज भी बरामद किए. जिसके बाद आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है.

टिहरी: नकली नोटों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र की अदालत ने सख्त फैसला लिया है. कोर्ट ने नकली नोटों को बनाने वाले दो आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना देने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बाइक में पुरानी टिहरी रोड से चंबा की तरफ जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. तलाशी लेने पर सुरेंद्र सिंह के पास से 13,500 और वीरेंद्र सिंह के पास से 12,200 रुपये के जाली नोट बरामद हुए. जिन्हें स्कैनर की मदद से बनाया गया था.

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इसके साथ ही पुलिस ने उनके घर से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस सहित नोट बनाने के कागज भी बरामद किए. जिसके बाद आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश टिहरी में जाली नोट बनाने वाले दो लोगो को सुनाई सजाBody:टिहरी जिला न्यायालय में 29 जुलाई 2017 के एक मामले में दो हजार और सौ रुपये के जाली नोट बनाने वाले दोषी दो युवकों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश की अदालत ने सात-सात साल के कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि जिले के कंडीसौड़ में बर्नु गांव निवासी सुरेंद्र सिंह व वीरेंद्र सिंह बाइक में पुरानी टिहरी रोड से चंबा की तरफ आ रहे थे। चंबा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर सुरेंद्र सिंह के पास से 13,500 व वीरेंद्र सिंह से 12,200 जाली नोट बरामद किए, जिन्हें स्कैनर की मदद से बनाया गया था।
Conclusion:चम्बा पुलिस ने उनके गांव के घर मे कमरे से लेपटॉप, प्रिटर, स्कैनर, यूपीएस सहित नोट बनाने के कागज बरामद किए।

उसके बाद इनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट बरामद की। इस मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने पांच गवाह ओर साक्ष्य प्रस्तुत किए। बहस के बाद आज अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेष चंद्र की अदालत ने दोनों युवकों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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