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Kanti Ram Joshi की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की, अभी जेल में ही रहना होगा - कांति राम जोशी की जमानत खारिज

सरकारी धन के गबन के मामले जेल में बंद कांति राम जोशी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. कांति राम जोशी समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक रहे हैं. उन पर टिहरी में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी समेत कई आरोप हैं. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश टिहरी की अदालत ने कांति राम जोशी के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है.

District and Sessions Judge Tehri
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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Published : Feb 22, 2023, 10:57 PM IST

टिहरीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का माना और जमानत देने से इनकार कर दिया. कांति राम जोशी सरकारी धन के गबन के मामले में जेल में बंद है. बीती 20 फरवरी को ही उन्हें सहायक निदेशक से निलंबित कर दिया गया था.

टिहरी के जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने कांति राम जोशी के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जमानत को खारिज कर दिया है.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी निलंबित, अभी जेल की खा रहे हवा

शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि कांति राम जोशी साल 2010-2011 और साल 2012-2013 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर रहे. उन्होंने 7 लाख 420 रुपए की खर्च का ब्यौरा नहीं दिया. यह धनराशि शिविर आदि में व्यय होना बताया गया. जबकि, यह विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि थी. जिसे नियम विरुद्ध परिवर्तित कर अन्य योजनाओं में खर्च किया गया. इस आधार पर आरोपी के अपराध को गंभीर करार दिया गया और उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया.

टिहरीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का माना और जमानत देने से इनकार कर दिया. कांति राम जोशी सरकारी धन के गबन के मामले में जेल में बंद है. बीती 20 फरवरी को ही उन्हें सहायक निदेशक से निलंबित कर दिया गया था.

टिहरी के जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांति राम जोशी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने कांति राम जोशी के अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस हुई. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जमानत को खारिज कर दिया है.
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शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि कांति राम जोशी साल 2010-2011 और साल 2012-2013 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पद पर रहे. उन्होंने 7 लाख 420 रुपए की खर्च का ब्यौरा नहीं दिया. यह धनराशि शिविर आदि में व्यय होना बताया गया. जबकि, यह विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि थी. जिसे नियम विरुद्ध परिवर्तित कर अन्य योजनाओं में खर्च किया गया. इस आधार पर आरोपी के अपराध को गंभीर करार दिया गया और उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया.

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