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केदारनाथ: हेलीकॉप्टर के टिकटों में धोखाधड़ी करने वाले हेली कंपनी के मालिक को मिली जमानत

रोहित माथुर ने पहले कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. लेकिन तब कोर्ट में जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी. हालांकि इस बार कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है.

kedarnath
रोहित माथुर
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Published : Feb 25, 2020, 6:48 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रियों से हेलीकॉप्टर के टिकटों में धोखाधड़ी करने वाले हेरिटेज एविएशन के स्वामी आरोपी रोहित माथुर को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है. चार दिनों तक पुरसाड़ी जेल में रहने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने माथुर जमानत पर रिहा किया.

गौर हो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी एसके अग्रवाल ने गौरी ट्रैवल्स के माध्यम से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑन लाइन बुकिंग कराई थी, लेकिन उन्हें निर्धारित तिथि पर टिकट नहीं दी गई. जब यात्री एसके अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पर पहुंचे तो हेरीटेज कंपनी प्रबंधन की ओर से उनकी किसी भी प्रकार की बुकिंग और उड़ान से इंकार कर दिया गया था. साथ ही कहा था कि बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का ही नहीं है.

पढ़ें- चीड़ के पेड़ों से आवासीय भवनों पर मंडरा रहा खतरा, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाने में पुलिस अधिकारियों को तहरीर दी थी. पुलिस जांच में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी. पुलिस ने एजेंट और कंपनी मालिक रोहित माथुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रट ऊखीमठ में चल रहा है.

इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420/120 बी के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊखीमठ में बीते शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. आरोपी पक्ष के वकील अरुण वाजपेई की ओर से जमानत के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय में अर्जी डाली गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली.

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रियों से हेलीकॉप्टर के टिकटों में धोखाधड़ी करने वाले हेरिटेज एविएशन के स्वामी आरोपी रोहित माथुर को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है. चार दिनों तक पुरसाड़ी जेल में रहने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने माथुर जमानत पर रिहा किया.

गौर हो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी एसके अग्रवाल ने गौरी ट्रैवल्स के माध्यम से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑन लाइन बुकिंग कराई थी, लेकिन उन्हें निर्धारित तिथि पर टिकट नहीं दी गई. जब यात्री एसके अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पर पहुंचे तो हेरीटेज कंपनी प्रबंधन की ओर से उनकी किसी भी प्रकार की बुकिंग और उड़ान से इंकार कर दिया गया था. साथ ही कहा था कि बुक किया हुआ टिकट उनकी कंपनी का ही नहीं है.

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पीड़ित ने 28 मई को सोनप्रयाग थाने में पुलिस अधिकारियों को तहरीर दी थी. पुलिस जांच में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी. पुलिस ने एजेंट और कंपनी मालिक रोहित माथुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रट ऊखीमठ में चल रहा है.

इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420/120 बी के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊखीमठ में बीते शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. आरोपी पक्ष के वकील अरुण वाजपेई की ओर से जमानत के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय में अर्जी डाली गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली.

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