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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के बाद चलाया गया जागरुकता कार्यक्रम, इतनी रखी गई है चालान की राशि

एआरटीओ मोहित कोठारी के नेतृत्व में जिले में सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम के तहत लोगों को संसद द्वारा पारित किए गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों को बताया गया. साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी.

सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम.
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Published : Sep 2, 2019, 7:36 AM IST

रुद्रप्रयाग: परिवहन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों, टैक्सी यूनियनों और अन्य जगहों पर सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से संसद द्वारा पारित किए गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से अवगत कराया गया. एआरटीओ मोहित कोठारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप भारी जुर्माने और परेशानी से बच सकें.

सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम.

एआरटीओ मोहित कोठारी ने बताया कि अगस्त माह में संसद से पास हुए मोटर वाहन (संशोधन) बिल के जुर्माने से सम्बन्धित प्रावधान पूरे देश में एक सितम्बर से लागू कर दिया गया है. संशोधनों के फलस्वरूप जुर्माने और सजा में वृद्धि की गई है. जुर्मानों में 5 से 10 गुना तक की वृद्धि की गई है.

एक सितम्बर से लागू मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार, इन नियमों को तोड़ने पर ये जुर्माना निर्धारित किया गया है.

संशोधित ट्रैफिक नियम पहले जुर्माना राशि संशोधन के बाद जुर्माना राशि
बिना लाइसेंस के वाहन संचालन करने पर 500 रुपये 5 हजार रुपये
बिना लाइसेंस धारक द्वारा वाहन चलाने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये 1000 रुपये, साथ ही 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग करने पर 100 रुपये 2000 रुपये, 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित
बिना बीमा वाहन संचालित करने पर 1000 रुपये 2000 रुपये
नशे की हालत में वाहन चलाने पर 2000 रुपये 10000 रुपये
वाहन को खतरनाक ढंग से चलाने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5000 रुपये 10000 रुपये
नाबालिक के द्वारा वाहन का संचालन करने पर ---- 25000 रुपये, तीन साल की सजा

ये भी पढ़ें: देवभूमि में अद्भुत और निराला है ये देव स्थल, भीम ने बनाया था पुल

साथ ही एआरटीओ ने बताया कि उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त अन्य अभियोगों में भी जुर्माने की राशि में 3 से 10 गुना की वृद्धि की गई है. साथ ही सजा में भी वृद्धि की गई है.

रुद्रप्रयाग: परिवहन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों, टैक्सी यूनियनों और अन्य जगहों पर सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से संसद द्वारा पारित किए गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से अवगत कराया गया. एआरटीओ मोहित कोठारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप भारी जुर्माने और परेशानी से बच सकें.

सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम.

एआरटीओ मोहित कोठारी ने बताया कि अगस्त माह में संसद से पास हुए मोटर वाहन (संशोधन) बिल के जुर्माने से सम्बन्धित प्रावधान पूरे देश में एक सितम्बर से लागू कर दिया गया है. संशोधनों के फलस्वरूप जुर्माने और सजा में वृद्धि की गई है. जुर्मानों में 5 से 10 गुना तक की वृद्धि की गई है.

एक सितम्बर से लागू मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार, इन नियमों को तोड़ने पर ये जुर्माना निर्धारित किया गया है.

संशोधित ट्रैफिक नियम पहले जुर्माना राशि संशोधन के बाद जुर्माना राशि
बिना लाइसेंस के वाहन संचालन करने पर 500 रुपये 5 हजार रुपये
बिना लाइसेंस धारक द्वारा वाहन चलाने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये 1000 रुपये, साथ ही 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग करने पर 100 रुपये 2000 रुपये, 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित
बिना बीमा वाहन संचालित करने पर 1000 रुपये 2000 रुपये
नशे की हालत में वाहन चलाने पर 2000 रुपये 10000 रुपये
वाहन को खतरनाक ढंग से चलाने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5000 रुपये 10000 रुपये
नाबालिक के द्वारा वाहन का संचालन करने पर ---- 25000 रुपये, तीन साल की सजा

ये भी पढ़ें: देवभूमि में अद्भुत और निराला है ये देव स्थल, भीम ने बनाया था पुल

साथ ही एआरटीओ ने बताया कि उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त अन्य अभियोगों में भी जुर्माने की राशि में 3 से 10 गुना की वृद्धि की गई है. साथ ही सजा में भी वृद्धि की गई है.

Intro:यातायान नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
परिवहन जुर्माने में पांच से दस गुना की वृद्धि
एआरटीओ रुद्रप्रयाग ने नियमों का पालन करने का किया आह्वान
रुद्रप्रयाग। परिवहन विभाग की ओर से जनपद रुद्रप्रयाग के विभिन्न स्कूलांे, टैक्सी व मैक्सी यूनियनों, प्रवर्तन के दौरान व अन्य मंचो पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से हाल ही में संसद द्वारा पारित किये गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है। एआरटीओ मोहित कोठारी ने सभी से अपील की कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप भारी जुर्माने व परेशानी से बच सकते हैं। Body:उन्होंने कहा कि माह अगस्त में संसद से पास हुए मोटर वाहन (संशोधन) बिल के जुर्माने से सम्बन्धित प्रावधान पूरे देश में एक सितम्बर से लागू किया गया है। संशोधनों के फलस्वरूप जुर्माने व सजा में वृद्धि की गई है। जुर्मानों में पांच से दस गुना तक की वृद्धि हुई है। एक सितम्बर से बिना लाइसेंस के वाहन संचालन करने पर अब पांच सौ रूपये के वजाय पांच हजार, बिना लाइसेंस धारक को वाहन चलाने देना पर एक हजार की जगह पांच हजार, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर सौ रूपये की जगह एक हजार का जुर्माना व तीन माह के लिए लाईसेन्स निलम्बित, दुपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग करने पर सौ रूपये की जगह दो हजार का जुर्माना व तीन माह के लिए लाईसेन्स निलम्बित, बिना बीमा वाहन संचालित करने पर एक हजार की जगह दो हजार, नशे की हालत में वाहन चलाने पर दो हजार की जगह दस हजार, वाहन का खतरनाक ढंग से संचालन करने पर एक हजार की जगह पांच हजार, बिना परमिट के वाहन चलाने पर पांच हजार की जगह दस हजार, ड्राइविंग के दौरान मोबाईल फोन पर बात करने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माने के साथ ही नाबालिक के द्वारा वाहन का संचालन करने पर पच्चीस हजार का जुर्माना व तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त और नाबालिक को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अन्तर्गत दण्ड दिया जायेगा। अधिक जानकारी देते हुए एआरटीओ ने बताया कि उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त अन्य अभियोगों में भी जुर्माने की राशि में तीन से दस गुना की वृद्धि व सजा में भी वृद्धि हुई है।
बाइट - मोहित कोठारी, एआरटीओ रुद्रप्रयाग
बाइट- laxman सिंह, स्थानीय निवासीConclusion:
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