रुद्रप्रयाग: परिवहन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों, टैक्सी यूनियनों और अन्य जगहों पर सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से संसद द्वारा पारित किए गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से अवगत कराया गया. एआरटीओ मोहित कोठारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप भारी जुर्माने और परेशानी से बच सकें.
एआरटीओ मोहित कोठारी ने बताया कि अगस्त माह में संसद से पास हुए मोटर वाहन (संशोधन) बिल के जुर्माने से सम्बन्धित प्रावधान पूरे देश में एक सितम्बर से लागू कर दिया गया है. संशोधनों के फलस्वरूप जुर्माने और सजा में वृद्धि की गई है. जुर्मानों में 5 से 10 गुना तक की वृद्धि की गई है.
एक सितम्बर से लागू मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार, इन नियमों को तोड़ने पर ये जुर्माना निर्धारित किया गया है.
संशोधित ट्रैफिक नियम | पहले जुर्माना राशि | संशोधन के बाद जुर्माना राशि |
बिना लाइसेंस के वाहन संचालन करने पर | 500 रुपये | 5 हजार रुपये |
बिना लाइसेंस धारक द्वारा वाहन चलाने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर | 100 रुपये | 1000 रुपये, साथ ही 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग करने पर | 100 रुपये | 2000 रुपये, 3 माह के लिए लाइसेन्स निलम्बित |
बिना बीमा वाहन संचालित करने पर | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
नशे की हालत में वाहन चलाने पर | 2000 रुपये | 10000 रुपये |
वाहन को खतरनाक ढंग से चलाने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर | 5000 रुपये | 10000 रुपये |
नाबालिक के द्वारा वाहन का संचालन करने पर | ---- | 25000 रुपये, तीन साल की सजा |
ये भी पढ़ें: देवभूमि में अद्भुत और निराला है ये देव स्थल, भीम ने बनाया था पुल
साथ ही एआरटीओ ने बताया कि उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त अन्य अभियोगों में भी जुर्माने की राशि में 3 से 10 गुना की वृद्धि की गई है. साथ ही सजा में भी वृद्धि की गई है.