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चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट

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Published : Jan 25, 2021, 4:30 PM IST

Updated : Jan 25, 2021, 4:36 PM IST

विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है.

harak singh
harak singh

रुद्रप्रयागः कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

सोमवार को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत पेश हुए. सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने डाॅ. रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषमुक्त किया. अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि डाॅ. हरक सिंह रावत ने न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया.

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले डाॅ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया था. बीते वर्ष 10 नवंबर को जिला कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने आईपीसी की धारा 143 के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी. जबकि धारा 147 और 353 में दोषमुक्त कर दिया था.

पढ़ेंः ट्रैक्टर परेड को सशर्त अनुमति, गड़बड़ी फैलाने की फिराक में पाकिस्तान : दिल्ली पुलिस

डाॅ. रावत ने सजा के विरुद्ध बीते वर्ष 4 दिसंबर को अपर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी. जिसके तहत सुनवाई पूरी होने के बाद डाॅ. रावत के पक्ष में फैसला आया है.

रुद्रप्रयागः कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

सोमवार को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत पेश हुए. सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने डाॅ. रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषमुक्त किया. अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि डाॅ. हरक सिंह रावत ने न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया.

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले डाॅ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया था. बीते वर्ष 10 नवंबर को जिला कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने आईपीसी की धारा 143 के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी. जबकि धारा 147 और 353 में दोषमुक्त कर दिया था.

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डाॅ. रावत ने सजा के विरुद्ध बीते वर्ष 4 दिसंबर को अपर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी. जिसके तहत सुनवाई पूरी होने के बाद डाॅ. रावत के पक्ष में फैसला आया है.

Last Updated : Jan 25, 2021, 4:36 PM IST
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