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उत्तराखंड में IAS अफसरों के लिए नया फरमान जारी, छुट्टी पर जाने से पहले 'बॉस' से लेनी होगी इजाजत - UTTARAKHAND IAS OFFICER

उत्तराखंड के आईएएस अफसरों को छुट्टी पर जाने से पहले मुख्य सचिव से इजाजत लेनी होगी. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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उत्तराखंड में IAS अफसरों के लिए नया फरमान जारी, (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 18, 2025, 9:28 PM IST

Updated : Feb 18, 2025, 9:35 PM IST

देहरादूनः नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी आईएएस अधिकारियों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है. इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को अवकाश पर जाने से पहले यानी मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी. इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के अवकाश के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारीगण विविध अवकाश जैसे ईएल, सीसीएल, भ्रमण अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश पर जाने/मुख्यालय छोड़ने से पहले इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव को देंगे. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे.

दरअसल, अभी तक अधिकारियों की ओर से ली जा रही छुट्टियों में ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि अधिकारी बिना मुख्य सचिव की अनुमति के ही मुख्यालय छोड़कर चले जाते थे और बाद में ये पता चलता था कि अधिकारी अवकाश पर है. जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों के इस रवैया पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. साथ ही सभी आईएएस अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अधिकारी छुट्टी पर जाने से पहले अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव कार्यालय को सूचना देंगे. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति लेंगे.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड सचिवालय में अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव, जानें किसे क्या दायित्व मिला

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में 14 IAS अफसरों की बल्ले-बल्ले, नए साल से पहले मिला तोहफा, सचिव पद पर ये अधिकारी प्रमोट

देहरादूनः नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी आईएएस अधिकारियों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है. इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को अवकाश पर जाने से पहले यानी मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी. इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के अवकाश के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारीगण विविध अवकाश जैसे ईएल, सीसीएल, भ्रमण अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश पर जाने/मुख्यालय छोड़ने से पहले इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव को देंगे. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे.

दरअसल, अभी तक अधिकारियों की ओर से ली जा रही छुट्टियों में ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि अधिकारी बिना मुख्य सचिव की अनुमति के ही मुख्यालय छोड़कर चले जाते थे और बाद में ये पता चलता था कि अधिकारी अवकाश पर है. जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों के इस रवैया पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. साथ ही सभी आईएएस अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अधिकारी छुट्टी पर जाने से पहले अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव कार्यालय को सूचना देंगे. साथ ही अवकाश के लिए अनुमति लेंगे.

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Last Updated : Feb 18, 2025, 9:35 PM IST
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