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16 साल की किशोरी से शादी करने वाला दूल्हा गिरफ्तार, रेप के मामले में गया जेल

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 16 साल की किशोरी से शादी करने के मामले में पुलिस ने 38 साल के दूल्हे को गिरफ्तार किया है. दूल्हे के खिलाफ धारा 376, पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है.

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Published : Jul 4, 2022, 3:00 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ शादी करने वाले 38 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर गांव की रहने वाली नेपाली मूल की 16 वर्षीय बालिका का विवाह धारचूला के 38 वर्षीय व्यक्ति से करा दिया गया है. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि 16 साल की बालिका का विवाह उसके परिजनों ने कर दिया है. बालिका 10 दिन से गांव में नहीं दिखाई दे रही है.

ग्रामीणों की शिकायत के बाद पूरे मामले में पुलिस ने गांव पहुंचकर जब जांच पड़ताल की तो मामला उजागर हुआ. पूछताछ में पिता ने पुलिस को बताया कि बालिका की शादी देवलागांव निवासी 38 साल से एक व्यक्ति से कराई गई है. पुलिस ने जब परिजनों से उम्र के प्रमाण पत्र मांगे तो हाईस्कूल की मार्कशीट के हिसाब से बालिका की उम्र 16 साल थी.
पढ़ें- कालाढूंगी में स्मैक तस्कर गिरफ्तार, वन चौकी में तोड़फोड़ करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस घर में बालिका की शादी हुई थी, वहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही बालिका को काउंसलिंग के बाद सखी वन सेंटर भेज दिया. पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. जबकि बालिका को काउंसलिंग के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सखी वन सेंटर में रखा गया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालिका की शादी कराने में किन लोगों का हाथ है. किन परिस्थितियों में उसकी शादी कराई गई. इसकी भी जांच की जा रही है. जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ शादी करने वाले 38 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर गांव की रहने वाली नेपाली मूल की 16 वर्षीय बालिका का विवाह धारचूला के 38 वर्षीय व्यक्ति से करा दिया गया है. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि 16 साल की बालिका का विवाह उसके परिजनों ने कर दिया है. बालिका 10 दिन से गांव में नहीं दिखाई दे रही है.

ग्रामीणों की शिकायत के बाद पूरे मामले में पुलिस ने गांव पहुंचकर जब जांच पड़ताल की तो मामला उजागर हुआ. पूछताछ में पिता ने पुलिस को बताया कि बालिका की शादी देवलागांव निवासी 38 साल से एक व्यक्ति से कराई गई है. पुलिस ने जब परिजनों से उम्र के प्रमाण पत्र मांगे तो हाईस्कूल की मार्कशीट के हिसाब से बालिका की उम्र 16 साल थी.
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पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस घर में बालिका की शादी हुई थी, वहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही बालिका को काउंसलिंग के बाद सखी वन सेंटर भेज दिया. पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. जबकि बालिका को काउंसलिंग के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सखी वन सेंटर में रखा गया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालिका की शादी कराने में किन लोगों का हाथ है. किन परिस्थितियों में उसकी शादी कराई गई. इसकी भी जांच की जा रही है. जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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