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कीर्तिनगर में स्टोन क्रशर मालिक से मारपीट का मामला, दो आरोपी बरी

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Published : Feb 18, 2021, 5:37 PM IST

कीर्तिनगर में स्टोन क्रशर मालिक से मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है.

स्टोन क्रशर मालिक से मारपीट का मामला
स्टोन क्रशर मालिक से मारपीट का मामला

श्रीनगर: 6 वर्ष पूर्व कीर्तिनगर तहसील के मलेथा गांव में हिमालय बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक समीर रतूड़ी और जगदंबा प्रसाद रतूड़ी पर सत्यम् शिवम् सुदरम् स्टोन क्रशर के मालिक द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था. मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज कीर्तिनगर की अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है.

मारपीट के आरोपों से बरी.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कांग्रेस ने लॉन्च किया 'ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया' कैंपेन

विदित हो कि कीर्तिनगर के मलेथा गांव में सरकार ने एक साथ पांच स्टोन क्रशर खोलने की अनुमति दी थी. जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया था. मामला इतना बढ़ा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था. श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में समीर रतूड़ी ने कहा कि ये उस लंबे आंदोलन की जीत है और उन्हें खुशी है कि न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया है.

श्रीनगर: 6 वर्ष पूर्व कीर्तिनगर तहसील के मलेथा गांव में हिमालय बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक समीर रतूड़ी और जगदंबा प्रसाद रतूड़ी पर सत्यम् शिवम् सुदरम् स्टोन क्रशर के मालिक द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था. मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज कीर्तिनगर की अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है.

मारपीट के आरोपों से बरी.

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विदित हो कि कीर्तिनगर के मलेथा गांव में सरकार ने एक साथ पांच स्टोन क्रशर खोलने की अनुमति दी थी. जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया था. मामला इतना बढ़ा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था. श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में समीर रतूड़ी ने कहा कि ये उस लंबे आंदोलन की जीत है और उन्हें खुशी है कि न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया है.

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