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55 साल के शख्स ने शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री, मुकदमा दर्ज

श्रीनगर के श्रीकोट निवासी 55 वर्षीय शख्स पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री शेयर की गई है.

Srinagar
श्रीनगर
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Published : Jun 16, 2021, 6:17 PM IST

Updated : Jun 16, 2021, 6:29 PM IST

श्रीनगरः पौड़ी के श्रीनगर में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की निशानदेही पर श्रीकोट निवासी 55 वर्षीय शख्स पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री शेयर की गई है.

पूरे मामले में पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग द्वारा कोटद्वार आईटी सेल को शिकायत और मामले की सीडी भेजी गई. मामले की तफ्तीश करने पर सोशल मीडिया का आईपी एड्रेस ट्रेस करने पर व्यक्ति की लोकेशन श्रीकोट मिली. अब मामले में पुलिस जांच कर रही है. प्राथमिकता के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

55 साल के शख्स ने शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री, मुकदमा दर्ज

ये भी पढ़ेंः र्मनगरी में लोग इतमीनान से लगा रहे हुक्के के कश, सात्विकता के साथ खिलवाड़

मामले की जांच कर रहे श्रीनगर कोतवाली के एसएसआई रणवीर रमोला ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी और साक्ष्य कोटद्वार सेल द्वारा उन्हें दिए गए हैं. आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

क्या कहता है कानून

आईटी एक्ट के तहत इस तरह के कंटेंट देखने या शेयर करने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है.

श्रीनगरः पौड़ी के श्रीनगर में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की निशानदेही पर श्रीकोट निवासी 55 वर्षीय शख्स पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री शेयर की गई है.

पूरे मामले में पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग द्वारा कोटद्वार आईटी सेल को शिकायत और मामले की सीडी भेजी गई. मामले की तफ्तीश करने पर सोशल मीडिया का आईपी एड्रेस ट्रेस करने पर व्यक्ति की लोकेशन श्रीकोट मिली. अब मामले में पुलिस जांच कर रही है. प्राथमिकता के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

55 साल के शख्स ने शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री, मुकदमा दर्ज

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मामले की जांच कर रहे श्रीनगर कोतवाली के एसएसआई रणवीर रमोला ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी और साक्ष्य कोटद्वार सेल द्वारा उन्हें दिए गए हैं. आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

क्या कहता है कानून

आईटी एक्ट के तहत इस तरह के कंटेंट देखने या शेयर करने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है.

Last Updated : Jun 16, 2021, 6:29 PM IST
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