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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग के कार्य का विरोध किया तो होगी जेल, धारा 144 लागू

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब रेल मार्ग परियोजना स्थल के 100 गज की परिधि में बिना अनुमति आंदोलन नहीं हो सकेंगे. परियोजना कार्यस्थलों में धारा 144 लागू कर दी गई है.

Rishikesh-Karnprayag Rail Project
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना
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Published : Nov 20, 2020, 8:03 PM IST

श्रीनगर: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना स्थल के 100 गज की परिधि में बिना अनुमति आंदोलन नहीं हो सकेंगे. जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने परियोजना कार्यस्थलों में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे इन स्थानों पर समूहों में इकट्ठा होने और धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लग गया है.

दरअसल, आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने बीते 11 नवंबर को प्रशासन को पत्र भेजकर बताया था कि परियोजना में प्रभावित काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है, साथ ही स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार भी दिया गया है. इसके बावजूद कुछ लोग परियोजना अधिग्रहीत भूमि/कार्यस्थल पर बेरिकेडिंग व घेरबाड़ कर निर्माण कार्य में व्यवधान पहुंचा रहे हैं. इससे परियोजना कार्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा कार्यस्थलों पर सुरंग निर्माण के लिए विस्फोटक सामग्री भी रखी गई है. इससे अप्रिय घटना भी घट सकती है.

इसे देखते हुए डीएम टिहरी इवा आशीष श्रीवास्तव ने ढालवाला, नीरगढ़, शिवपुरी, गूलर दोगी, अटाली, मालाखुंटी, व्यासी, लक्ष्मोली, मलेथा, देवली, रानीहाट व नैथाणा में परियोजना कार्यस्थलों में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

पढ़ें- जल पुरुष ने पंचेश्वर और जमरानी डैम को लेकर जताई चिंता, कहा- बड़े बांध बनाना विनाशकारी

आदेश के अनुसार, कार्यस्थलों की 100 गज की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. बुजुर्ग व दिव्यांग लोगों के अलावा कोई भी लाठी, डंडे और हथियार लेकर यहां प्रवेश नहीं कर सकेगा. एसडीएम की अनुमति के बिना कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा.

तहसीलदार कीर्तिनगर मंजू राजपूत ने बताया कि डीएम का आदेश परियोजना का कार्य समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा. इस संबंध में पुलिस और राजस्व उप निरीक्षकों को भी पत्र भेजे गए हैं.

श्रीनगर: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना स्थल के 100 गज की परिधि में बिना अनुमति आंदोलन नहीं हो सकेंगे. जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने परियोजना कार्यस्थलों में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे इन स्थानों पर समूहों में इकट्ठा होने और धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लग गया है.

दरअसल, आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने बीते 11 नवंबर को प्रशासन को पत्र भेजकर बताया था कि परियोजना में प्रभावित काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है, साथ ही स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार भी दिया गया है. इसके बावजूद कुछ लोग परियोजना अधिग्रहीत भूमि/कार्यस्थल पर बेरिकेडिंग व घेरबाड़ कर निर्माण कार्य में व्यवधान पहुंचा रहे हैं. इससे परियोजना कार्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा कार्यस्थलों पर सुरंग निर्माण के लिए विस्फोटक सामग्री भी रखी गई है. इससे अप्रिय घटना भी घट सकती है.

इसे देखते हुए डीएम टिहरी इवा आशीष श्रीवास्तव ने ढालवाला, नीरगढ़, शिवपुरी, गूलर दोगी, अटाली, मालाखुंटी, व्यासी, लक्ष्मोली, मलेथा, देवली, रानीहाट व नैथाणा में परियोजना कार्यस्थलों में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

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आदेश के अनुसार, कार्यस्थलों की 100 गज की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. बुजुर्ग व दिव्यांग लोगों के अलावा कोई भी लाठी, डंडे और हथियार लेकर यहां प्रवेश नहीं कर सकेगा. एसडीएम की अनुमति के बिना कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा.

तहसीलदार कीर्तिनगर मंजू राजपूत ने बताया कि डीएम का आदेश परियोजना का कार्य समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा. इस संबंध में पुलिस और राजस्व उप निरीक्षकों को भी पत्र भेजे गए हैं.

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