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श्रीनगर में स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

पहाड़ों में भी नशीले पदार्थों के सौदागर पैर पसार रहे हैं. श्रीनगर पुलिस ने एक युवक को 3.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. ये युवक स्मैक का लती भी बताया जाता है. गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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Published : Mar 17, 2020, 10:42 AM IST

श्रीनगर: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के बाद पहाड़ों पर भी नशे के सौदागर सक्रिय हो गए हैं. श्रीनगर में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर 3.5 ग्राम स्मैक बरामद की. श्रीनगर में कॉलेज के छात्रों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती देख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं. इसी के मद्देनजर पुलिस चेकिंग कर रही थी. पौड़ी रोड पर पराग डेयरी के पास पुलिस ने एक युवक को रोककर चेकिंग की तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई.

स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: कोरोना का कहर: उत्तराखंड परिवहन निगम ने कसी कमर, बसों की सफाई के साथ लोगों को किया जागरूक

चेकिंग करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय भट्ट, कॉन्सटेबल आनंद प्रकाश और प्रवीण पुरी शामिल थे. श्रीनगर के कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि पकड़ा गया युवक नशे का आदी है. उसकी पहले काउंसिलिंग भी की गई थी.

एनडीपीएस एक्ट में ऐसे मिलती है सजा

  • नशीले पदार्थ की मात्रा के हिसाब से दंड तय है.
  • नशीले पदार्थ की मात्रा को तीन भागों में बांटा गया है.

1. कम मात्रा में नशीले पदार्थ पर 1 साल जेल और 10 हजार रुपये तक जुर्माना

2. अल्प से वाणिज्यिक मात्रा के बीच 10 साल की जेल, 1 लाख रुपये का जुर्माना.

3. वाणिज्यिक मात्रा में 20 साल की जेल, 2 लाख रुपये तक जुर्माना.

श्रीनगर: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के बाद पहाड़ों पर भी नशे के सौदागर सक्रिय हो गए हैं. श्रीनगर में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर 3.5 ग्राम स्मैक बरामद की. श्रीनगर में कॉलेज के छात्रों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती देख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं. इसी के मद्देनजर पुलिस चेकिंग कर रही थी. पौड़ी रोड पर पराग डेयरी के पास पुलिस ने एक युवक को रोककर चेकिंग की तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई.

स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

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चेकिंग करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय भट्ट, कॉन्सटेबल आनंद प्रकाश और प्रवीण पुरी शामिल थे. श्रीनगर के कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि पकड़ा गया युवक नशे का आदी है. उसकी पहले काउंसिलिंग भी की गई थी.

एनडीपीएस एक्ट में ऐसे मिलती है सजा

  • नशीले पदार्थ की मात्रा के हिसाब से दंड तय है.
  • नशीले पदार्थ की मात्रा को तीन भागों में बांटा गया है.

1. कम मात्रा में नशीले पदार्थ पर 1 साल जेल और 10 हजार रुपये तक जुर्माना

2. अल्प से वाणिज्यिक मात्रा के बीच 10 साल की जेल, 1 लाख रुपये का जुर्माना.

3. वाणिज्यिक मात्रा में 20 साल की जेल, 2 लाख रुपये तक जुर्माना.

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