पौड़ी: अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अब साल में तीन गैस सिलेंडर निशुल्क दिये जाने अनिवार्य हैं. इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने गैस एजेंसियों को शासन की ओर से जारी किये गये दिशा निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. डीएसओ ने बताया कि अप्रैल से जुलाई तक एक, अगस्त से नवंबर तक दूसरा और दिसंबर से मार्च तक तीसरा गैस सिलेंडर निशुल्क दिया जाना है.
छह हजार लोगों को फ्री गैस सिलेंडर बांटे: बैठक में डीएसओ कोहली ने कहा कि जिले में अभी तक 6 हजार से अधिक कार्ड धारकों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं. इस योजना को गैस एजेंसियों के द्वारा प्राथमिकता पर न लिए जाने पर भी चेतावनी दी गई कि यदि किसी गैस एजेंसी के द्वारा अपनी गैस एजेंसी से सम्बद्ध अंत्योदय कार्ड धारकों को शत प्रतिशत फ्री सिलेंडर रिफिल कर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
उपभोक्ताओं की दिक्कत पर हुई चर्चा: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद के अंत्योदय कार्ड धारकों को अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर रिफिल करने हेतु पहले रिफिल का मूल्य जमा किया जाता है. उसके बाद डीबीटी के माध्यम से संबंधित गैस कंपनी उपभोक्ता के बैंक खातों में पूरा पैसा ट्रांसफर कर देती है. हालांकि पाया गया कि इसमें कई कार्ड धारकों को कठिनाई भी हो रही कि उनके पास पहले पैसे नहीं हो पा रहे और वे ऐसे में अपना सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं. कुछ उपभोक्ता एकल होने के कारण उनका गैस सिलेंडर खाली नहीं होने से भी वह रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं.
फ्री सिलेंडर का प्रचार करने का आदेश: डीएसओ ने सभी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाए और गैस की गाड़ी में फ्लेक्सी, पंपलेट लगाएं जाएं. विस्तार केंद्रों को जाने वाली गैस की गाड़ियों में अनिवार्य रूप से गैस एजेंसी का नाम प्रिंट किया जाए. ताकि पता हो सके की कौस सी गाड़ी किस एजेंसी की है. गैस की गाड़ी में विस्तार केंद्रों को भेजे जाने वाले गाड़ियों में इनवाइस हो जिससे पता चल सके कि कौन से गैस सिलेंडर की गाड़ी किस स्थान और कितने सिलेंडर लेकर गया है. विस्तार केंद्र पर निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को प्राप्त हों. गैस सिलेंडर की गाड़ी में अनिवार्य रूप से तौल मशीन, डिलीवरी मैन, स्टाफ निर्धारित ड्रेस कोड में हों.
शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत होम डिलीवरी की जाए और डिलीवरी मैन का पुलिस सत्यापन, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत से अनिवार्य रूप से करवाया जाए. किसी भी दशा में बिना तौल और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सिलेंडर वितरण न किए जाए. गैस वितरण करने वाली गाड़ी में विस्तार पटल की मूल्य सूची चस्पा की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी हो सके. अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल दिए जाने बाबत प्रचार -प्रसार हेतु गाड़ी में लाउड स्पीकर से भी अनिवार्य रूप घोषणा की जाए.
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इसके अतिरिक्त जिन अंत्योदय कार्ड धारकों द्वारा फ्री सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया गया अथवा नहीं करवाया जा रहा है, उसकी सूचना उपभोक्ता वार कारण सहित 30 दिसंबर तक दी जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन अंत्योदय उपभोक्ताओं द्वारा सिलेंडर रिफिल करवाए गए हैं, उनके बैंक खातों में समय पर सब्सिडी की धनराशि स्थानांतरित हो गई हो. इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए सबंधित पूर्ति निरीक्षकों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसी गैस एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.