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अब वंचित लोग डाक से भी ले सकेंगे कानूनी सहायता, लंबित वाद विवादों का विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय से वंचित लोगों को कानूनी मदद और कानूनी जानकारी दिलवाने के लिए उनके नजदीकी डाकघर में कानूनी सहायता से संबंधित आवेदन करने का मौका दिया है. जिससे यह आवेदन डाकिये के जरिए जिला मुख्यालय के प्राधिकरण कार्यालय में पहुंचेंगे.

District Legal Services Authority
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
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Published : Nov 25, 2021, 2:24 PM IST

श्रीनगर: पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) अब ऐसे वाद विवादों का निस्तारण करने जा रहा है जो किन्हीं कारणों से न्यायालयों में नहीं पहुंच पाए हैं. ऐसे वाद विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक तरीका निकाला है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय से वंचित लोगों को कानूनी मदद और कानूनी जानकारी दिलवाने के लिए उनके नजदीकी डाकघर में कानूनी सहायता से संबंधित आवेदन करने का मौका दिया है. जिससे यह आवेदन डाकिये के जरिए जिला मुख्यालय के प्राधिकरण कार्यालय में पहुंचेंगे. इसके बाद इन मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए हो सकेंगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसके लिए जनपद में डाक विभाग के एक हजार पोस्टमैन को विधिक सेवा प्राधिकरण की तकनीकी जानकारी भी दी है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है. जिससे अधिक से अधिक वाद विवादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में हो सके.

लंबित वाद विवादों का विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा निस्तारण.

पढ़ें: बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी, घोषणा पत्र पर हो रही चर्चा

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर को पौड़ी, श्रीनगर और लैंसडाउन, कोटद्वार और धुमाकोट में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी. जिसमें अधिक से अधिक वाद विवादों को सुना जाएगा. आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी भी इससे मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि सराकर की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रचार भी किया जा रहा है. जिससे जनता को लाभ मिल सके. इसके लिए प्राधिकरण की ओर से शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है.

श्रीनगर: पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) अब ऐसे वाद विवादों का निस्तारण करने जा रहा है जो किन्हीं कारणों से न्यायालयों में नहीं पहुंच पाए हैं. ऐसे वाद विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक तरीका निकाला है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय से वंचित लोगों को कानूनी मदद और कानूनी जानकारी दिलवाने के लिए उनके नजदीकी डाकघर में कानूनी सहायता से संबंधित आवेदन करने का मौका दिया है. जिससे यह आवेदन डाकिये के जरिए जिला मुख्यालय के प्राधिकरण कार्यालय में पहुंचेंगे. इसके बाद इन मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए हो सकेंगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसके लिए जनपद में डाक विभाग के एक हजार पोस्टमैन को विधिक सेवा प्राधिकरण की तकनीकी जानकारी भी दी है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है. जिससे अधिक से अधिक वाद विवादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में हो सके.

लंबित वाद विवादों का विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा निस्तारण.

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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर को पौड़ी, श्रीनगर और लैंसडाउन, कोटद्वार और धुमाकोट में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी. जिसमें अधिक से अधिक वाद विवादों को सुना जाएगा. आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी भी इससे मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि सराकर की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रचार भी किया जा रहा है. जिससे जनता को लाभ मिल सके. इसके लिए प्राधिकरण की ओर से शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है.

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