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कोटद्वार: HC के आदेश पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ निगम चलाया अभियान - Badrinath Marg and Gokhale Marg

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम प्रशासन बद्रीनाथ और गोखले मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है. नगर निगम ने बकायदा लोगों को अनाउंसमेंट और नोटिस के माध्यम से अवैध अतिक्रमण स्वंय ही हटाने की अपील की गई है.

illegal encroachment
बद्रीनाथ और गोखले मार्ग के अतिक्रमणकारियों पर चलेगा पीला पंजा
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Published : Nov 28, 2020, 5:48 PM IST

कोटद्वार: नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने बद्रीनाथ और गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है. नगर निगम ने कोटद्वार नगर निगम की नजूल भूमि और बद्रीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम की भूमि फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर क्षेत्र में अनाउंसमेंट और नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों का अवगत करा रहा है. नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि वह तीन दिनों में अतिक्रमण को स्वंय से हटा लें. अगर, निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उसका भुगतान भी अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा.

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नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि हाईकोर्ट व जिलाधिकारी द्वारा आदेश मिल गया है. क्षेत्र में अवैध अतिक्रम को हटाने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इसके लिए क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर लोगों को अवगत करा दिया गया है. अवैध अतिक्रमणकारियों को साफ तौर कर कहा गया है. वह स्वंय अतिक्रमण को हटा लें. वरना, निगम अतिक्रमण हटाने का पूरा भुगतान भी उन्हीं से वसूलेगा.

कोटद्वार: नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने बद्रीनाथ और गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है. नगर निगम ने कोटद्वार नगर निगम की नजूल भूमि और बद्रीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम की भूमि फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर क्षेत्र में अनाउंसमेंट और नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों का अवगत करा रहा है. नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि वह तीन दिनों में अतिक्रमण को स्वंय से हटा लें. अगर, निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उसका भुगतान भी अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा.

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नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि हाईकोर्ट व जिलाधिकारी द्वारा आदेश मिल गया है. क्षेत्र में अवैध अतिक्रम को हटाने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इसके लिए क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर लोगों को अवगत करा दिया गया है. अवैध अतिक्रमणकारियों को साफ तौर कर कहा गया है. वह स्वंय अतिक्रमण को हटा लें. वरना, निगम अतिक्रमण हटाने का पूरा भुगतान भी उन्हीं से वसूलेगा.

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