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पौड़ी: खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कुर्की करने पहुंची प्रशासनिक टीम, जानिए क्या है मामला

पौड़ी जनपद का खाद्य आपूर्ति कार्यालय आज कुर्की की कार्रवाई से बच गया. दरअसल, खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीरोंखाल क्षेत्र पोखला में एक भवन किराये पर लिया. लेकिन अभी तक उसका 2 लाख रुपये से ज्यादा का किराया जमा नहीं किया है. इस पर भवन स्वामी ने कोर्ट की शरण ली है. कोर्ट ने कार्यालय में कुर्की के आदेश दिए थे.

Pauri
पौड़ी
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Published : Oct 10, 2022, 1:26 PM IST

पौड़ी: जनपद का पूर्ति कार्यालय आज किसी तरह कुर्की की कार्रवाई से बच गया, जिसे कुछ दिन की मोहलत दे दी गई. दरअसल न्यायालय के आदेश पर न्यायालय की एक टीम आज इस दफ्तर की कुर्की करने पहुंच गई. खाद्य आपूर्ति विभाग ने सालों पहले बीरोंखाल क्षेत्र पोखला में किराए के भवन में कार्यालय खोला था. साथ ही भवन में राशन गोदाम संचालित किया. लेकिन विभाग ने अभी भवन के लाखों रुपये का बकाया भवन स्वामी को नहीं दिया है. जिसके बाद भवन स्वामी ने पूर्ति विभाग के खिलाफ न्यायालय की शरण ले ली है.

वहीं, न्यायालय ने भवन स्वामी के हित पर फैसला सुनाया और पूर्ति विभाग को भवन स्वामी के लाखों रुपये के बकाये को चुकाने के आदेश भी दिए. फिर भी विभाग के न चेतने पर आज न्यायालय की एक टीम पूर्ति विभाग पहुंच गई, जिस पर पूर्ति विभाग से इस प्रकरण के सारे रिकॉर्ड मंगवाए, तो ज्ञात हुआ कि पूर्ति विभाग ने 63 हजार रुपये तो बकाये के चुका दिए, लेकिन अब भी 2 लाख 12 हजार रुपये का बकाया चुकाना शेष है.
पढ़ें- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मेन टनल का पहला ब्रेक थ्रू सफल, कर्मचारियों ने मनाया जश्न

विभाग 20 दिन का समय मांगा: अब विभाग ने 20 दिन का समय मांगा है. पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जल्द ही भवन स्वामी को बकाया किराये की धनराशि चुका दी जाएगी. वहीं, न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी सुनील सुंदरियाल ने बताया कि इस मामले में विभाग को बीते 26 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था. विभाग ने 63 हजार 600 का भुगतान तो भवन स्वामी को किया है, लेकिन विभाग ने 2 लाख 12 हजार 180 की धनराशि के लिए कुछ समय और मांगा है. वहीं, मांगे गए समय पर भी अगर विभाग बकाया धनराशि भवन स्वामी को नहीं देता तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

पौड़ी: जनपद का पूर्ति कार्यालय आज किसी तरह कुर्की की कार्रवाई से बच गया, जिसे कुछ दिन की मोहलत दे दी गई. दरअसल न्यायालय के आदेश पर न्यायालय की एक टीम आज इस दफ्तर की कुर्की करने पहुंच गई. खाद्य आपूर्ति विभाग ने सालों पहले बीरोंखाल क्षेत्र पोखला में किराए के भवन में कार्यालय खोला था. साथ ही भवन में राशन गोदाम संचालित किया. लेकिन विभाग ने अभी भवन के लाखों रुपये का बकाया भवन स्वामी को नहीं दिया है. जिसके बाद भवन स्वामी ने पूर्ति विभाग के खिलाफ न्यायालय की शरण ले ली है.

वहीं, न्यायालय ने भवन स्वामी के हित पर फैसला सुनाया और पूर्ति विभाग को भवन स्वामी के लाखों रुपये के बकाये को चुकाने के आदेश भी दिए. फिर भी विभाग के न चेतने पर आज न्यायालय की एक टीम पूर्ति विभाग पहुंच गई, जिस पर पूर्ति विभाग से इस प्रकरण के सारे रिकॉर्ड मंगवाए, तो ज्ञात हुआ कि पूर्ति विभाग ने 63 हजार रुपये तो बकाये के चुका दिए, लेकिन अब भी 2 लाख 12 हजार रुपये का बकाया चुकाना शेष है.
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विभाग 20 दिन का समय मांगा: अब विभाग ने 20 दिन का समय मांगा है. पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जल्द ही भवन स्वामी को बकाया किराये की धनराशि चुका दी जाएगी. वहीं, न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी सुनील सुंदरियाल ने बताया कि इस मामले में विभाग को बीते 26 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था. विभाग ने 63 हजार 600 का भुगतान तो भवन स्वामी को किया है, लेकिन विभाग ने 2 लाख 12 हजार 180 की धनराशि के लिए कुछ समय और मांगा है. वहीं, मांगे गए समय पर भी अगर विभाग बकाया धनराशि भवन स्वामी को नहीं देता तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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