कोटद्वार: साल 2015 में हुए सुमित पटवाल हत्याकांड मामले में चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. मामले में 3 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. हत्याकांड में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. एक आरोपी जमानत पर रिहा चल रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर रिहा चल रहे आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
बता दें कि 22 मार्च 2015 को देर शाम सुमित पटवाल अपनी बाइक से बेलाडाट होते हुए घर जा रहे थे. तभी कुछ बाइक सवार युवकों ने बेलाडाट चौराहे पर सुमित पटवाल पर फायरिंग कर दी. इस दौरान गंभीर रूप से घायल सुमित पटवाल की मौके पर ही मौत हो गई थी. सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात बाइक सवारों तक पहुंची. पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर हत्याकांड में लिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.
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इस पर शनिवार को अपर जिला जज की अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को सुमित पटवाल हत्याकांड में दोषी करार दिया है. वहीं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत के अनुसार इस मामले में न्यायालय में संपूर्ण विवेचना पूरी करने के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 दफा 34 में दोषी पाया गया है. चार आरोपियों को 3 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया 22 मार्च 2015 को बेलाडॉट चौराहे पर शाम 6:00 बजे के लगभग सुमित पटवाल को 2 लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने जांच कर चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था, जिसमें दीपक रावत, विशाल, जाली शर्मा, सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी था. आज न्यायालय में पूरी विवेचना करने के बाद चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 दफा 34 में दोषी पाया गया. सजा के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई है, सहायक अभियोजन के तहत सरकार की तरफ से 43 गवाह पेश किये गये, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा तय किया.