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पौड़ी में 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगा 4 लाख 19 हजार का जुर्माना, जानिए क्यों

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Published : Feb 24, 2020, 8:40 PM IST

खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड के 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 4 लाख 19 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

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उप जिलाधिकारी डॉ शिव कुमार बर्नवाल

पौड़ी: मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचे जाने पर उप जिलाधिकारी डॉ. शिव कुमार बर्नवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 4 लाख 19 हजार का जुर्माना लगाया है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य के 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मिलावटी खाद्य वस्तु और मिस ब्रैंडिंग को लेकर यह कार्रवाई की गई है. इन प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर यह जुर्माना राशि जमा करनी है.

उप जिलाधिकारी डॉ.शिव कुमार बर्नवाल ने बताया कि मिलावटी खाद्य वस्तु विक्रय के आरोप में कंडारी जनरल स्टोर रामलीला मैदान श्रीनगर पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज मोहब्बेवाला देहरादून पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज गुड़गांव पर 80 हजार, नेस्ले इंडिया हरोली ऊना हिमाचल प्रदेश पर 99 हजार, शिवगंगा ट्रेडर्स देहरादून पर 40 हजार, अनुज गोयल एजेंसी चौक पौड़ी पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज गुड़गांव पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोष मुक्त पाए गए हैं.

7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगा 4 लाख 19 हजार का जुर्माना.

ये भी पढ़ें: क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के रडार पर रहेंगे अपराधी, पहला टास्क नशे पर लगाम

बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नौ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ उप जिलाधिकारी बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया गया था. जिसके चलते खाद्य विभाग ने राज्य के 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से 7 सात पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं अन्य दो प्रतिष्ठान दोष मुक्त पाए गए है.

पौड़ी: मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचे जाने पर उप जिलाधिकारी डॉ. शिव कुमार बर्नवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 4 लाख 19 हजार का जुर्माना लगाया है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य के 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मिलावटी खाद्य वस्तु और मिस ब्रैंडिंग को लेकर यह कार्रवाई की गई है. इन प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर यह जुर्माना राशि जमा करनी है.

उप जिलाधिकारी डॉ.शिव कुमार बर्नवाल ने बताया कि मिलावटी खाद्य वस्तु विक्रय के आरोप में कंडारी जनरल स्टोर रामलीला मैदान श्रीनगर पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज मोहब्बेवाला देहरादून पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज गुड़गांव पर 80 हजार, नेस्ले इंडिया हरोली ऊना हिमाचल प्रदेश पर 99 हजार, शिवगंगा ट्रेडर्स देहरादून पर 40 हजार, अनुज गोयल एजेंसी चौक पौड़ी पर 40 हजार, बैंबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज गुड़गांव पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोष मुक्त पाए गए हैं.

7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगा 4 लाख 19 हजार का जुर्माना.

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बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नौ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ उप जिलाधिकारी बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया गया था. जिसके चलते खाद्य विभाग ने राज्य के 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से 7 सात पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं अन्य दो प्रतिष्ठान दोष मुक्त पाए गए है.

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