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नैनीताल डीएम और ईओ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनाई, HC ने दोनों से मांगा जवाब

जिलाधिकारी नैनीताल और इओ नगर पालिका नैनीताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 नवंबर तक दोनों से जवाब मांगा है. मामला पंतपार्क में फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति से जुड़ा है.

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Published : Oct 13, 2022, 4:38 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जिला अधिकारी नैनीताल और इओ नगर पालिका नैनीताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में बीते सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी एवं ईओ नगर पालिका से पंत पार्क में अतिक्रमण को लेकर 14 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

मामले के अनुसार अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में जिला अधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंतपार्क में फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था.
पढ़ें- CM धामी ने किया ISBT का औचक निरीक्षण, आरओ का पिया पानी, यात्रियों से लिया फीडबैक

प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था, लेकिन वर्तमान समय में पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चलने वाले राहगीरों और सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन व नगर पालिका इसकी अनदेखी कर रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाय और फड़ निर्धारित समय के अनुसार ही लगाए जाएं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जिला अधिकारी नैनीताल और इओ नगर पालिका नैनीताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में बीते सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी एवं ईओ नगर पालिका से पंत पार्क में अतिक्रमण को लेकर 14 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

मामले के अनुसार अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में जिला अधिकारी नैनीताल एवं नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंतपार्क में फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था.
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प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था, लेकिन वर्तमान समय में पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चलने वाले राहगीरों और सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन व नगर पालिका इसकी अनदेखी कर रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाय और फड़ निर्धारित समय के अनुसार ही लगाए जाएं.

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