नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर 31 नवंबर तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में जिलाधिकारी नैनीताल और नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था.
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कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन व नगर पालिका ने 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया. लेकिन कई समय से पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नगर पालिका व प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाए और फड़ निर्धारित समय के मुताबिक ही लगाए जाए.