नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि को कंपनियों को आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सिडकुल से अगली तिथि तक वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा है. मामले पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2024 को होगी.
मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी अरूण कुमार की ओर से इस मामले को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है. जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सिडकुल की भूमि पर पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है. लेकिन हरिद्वार सिडकुल की ओर से इस भूमि को औद्योगिक कंपनियों को आवंटित कर दी गई. इसमें उद्योग लगाए जा रहे हैं, जो कि औद्योगिक नियमावली के विरुद्ध है.
याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए. जिससे कि पर्यवारण को क्षति न पहुंच सके. साथ ही जनहित याचिका में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई.
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खराब सड़क के खिलाफ याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के कालसी ग्राम पंचायत में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने जाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 22 दिसंबर की तिथि नियत की है. पूर्व में कोर्ट ने जिला अधिकारी से इस मामले में पेश होने के आदेश दिए थे.