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हल्द्वानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश - Rokhd area of Gaula river

हल्द्वानी के रोखड़ में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी. साथ ही याचिकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है.

High court
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मामले में सुनवाई
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Published : Dec 24, 2021, 5:03 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हल्द्वानी के रोखड़ में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against Solid Waste Management Plant)पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा. साथ में याचिकाकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है.

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम हल्द्वानी (Municipal Corporation Haldwani) की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए, उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली है. यहां इसे बनाने पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी है. यहां पर हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल रुद्रपुर का वेस्ट आता है.

ये भी पढ़ें: जमरानी क्षेत्र में भूमि खरीद फरोख्त पर रोक, परियोजना में तेजी लाने के लिए अधिकारी का चयन

बता दें कि हल्द्वानी निवासी हबीबुर रहमान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए गौलापार रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है, जिसे बनाने के लिए नवंबर में टेंडर निकाला गया है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह क्षेत्र गौला नदी का रोखड़ क्षेत्र (Rokhd area of Gaula river) है. बरसात के समय यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय यह सूखा रहता है. प्लांट को यहां बनाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आंशका है. इसलिए इसे यहां नहीं बनाया जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हल्द्वानी के रोखड़ में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against Solid Waste Management Plant)पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा. साथ में याचिकाकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है.

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम हल्द्वानी (Municipal Corporation Haldwani) की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए, उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली है. यहां इसे बनाने पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी है. यहां पर हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल रुद्रपुर का वेस्ट आता है.

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बता दें कि हल्द्वानी निवासी हबीबुर रहमान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए गौलापार रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है, जिसे बनाने के लिए नवंबर में टेंडर निकाला गया है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह क्षेत्र गौला नदी का रोखड़ क्षेत्र (Rokhd area of Gaula river) है. बरसात के समय यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय यह सूखा रहता है. प्लांट को यहां बनाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आंशका है. इसलिए इसे यहां नहीं बनाया जाए.

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