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राज्य सरकार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ

नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है.

Nainital High Court
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Published : May 8, 2019, 4:57 PM IST

Updated : May 8, 2019, 7:04 PM IST

नैनीताल: बदरीनाथ-केदारनाथ में हेली सेवा के टेंडर मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आरडी ग्रुप की याचिका को आधार हीन मानते हुए खारिज कर दिया. इस याचिका के खारिज होने से हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है.

आपको बता दें कि मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने वाली आरडी ग्रुप ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि मंदाकिनी घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं, जबकि वर्तमान समय में केदारनाथ और बदरीनाथ में 14 हेलीपैड से उड़ान संचालित हो रही है. इसके आलावा 4 सरकारी सेवा भी संचालित की जा रही है.

राज्य सरकार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

पढ़ें- चारधाम यात्रा: नरसिंह मंदिर से बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हुई शंकराचार्य जी की पावन गद्दी

वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 2016 में मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने के लिए नीति बनाई थी. जिसमें कहा था कि भविष्य में घाटी में किसी अन्य दूसरी जगह हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे और ना ही नई सेवा संचालित होगी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की इस नीति का मंदाकिनी घाटी में पालन नहीं किया जा रहा है. वहीं, सरकार के आदेश का पालन ना होने को लेकर जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन सत्ता के दबाव होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित हेलीपैड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

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वहीं, राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को केदारनाथ और बदरीनाथ में हेली सेवा देने के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए, जिसमें चार लोगों को बैक डोर से टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया.
हालांकि वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से कई हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जिस वजह से हेलीपैड की आवश्यकता है. जिसको लेकर नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है ताकि सीजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

पढ़ें- कपाट खुलते ही गंगोत्री धाम पहुंचीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती, दो दिन तक करेंगी ध्या…

वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल अब केदारघाटी में होने वाली हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया.

नैनीताल: बदरीनाथ-केदारनाथ में हेली सेवा के टेंडर मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आरडी ग्रुप की याचिका को आधार हीन मानते हुए खारिज कर दिया. इस याचिका के खारिज होने से हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है.

आपको बता दें कि मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने वाली आरडी ग्रुप ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि मंदाकिनी घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं, जबकि वर्तमान समय में केदारनाथ और बदरीनाथ में 14 हेलीपैड से उड़ान संचालित हो रही है. इसके आलावा 4 सरकारी सेवा भी संचालित की जा रही है.

राज्य सरकार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 2016 में मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने के लिए नीति बनाई थी. जिसमें कहा था कि भविष्य में घाटी में किसी अन्य दूसरी जगह हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे और ना ही नई सेवा संचालित होगी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की इस नीति का मंदाकिनी घाटी में पालन नहीं किया जा रहा है. वहीं, सरकार के आदेश का पालन ना होने को लेकर जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन सत्ता के दबाव होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित हेलीपैड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

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वहीं, राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को केदारनाथ और बदरीनाथ में हेली सेवा देने के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए, जिसमें चार लोगों को बैक डोर से टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया.
हालांकि वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से कई हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जिस वजह से हेलीपैड की आवश्यकता है. जिसको लेकर नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है ताकि सीजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

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वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल अब केदारघाटी में होने वाली हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया.

Intro:स्लग- टेंडर प्रकिया

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान- नैनीताल

एंकर - बद्रीनाथ केदारनाथ में हेली सेवा के टेंडर के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ में आर डी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया, कोर्ट ने आर डी ग्रुप की याचिका को आधार हीन मानते हुए याचिका को खारिज करा है,,,जिससे एक बार फिर से हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है।




Body:आपको बता दें कि मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने वाली आर डी ग्रुप के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि मंदाकिनी घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल 6 हेली  कॉप्टर  उड़ान भर सकते हैं जबकि वर्तमान समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में 14 हेलीपैड से उड़ान संचालित हो रही है और 4 सरकारी सेवा भी संचालित सरकार द्वारा करी जा रही है,,, वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 2016 में मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने के लिए नीति बनाई गई थी जिसमें कहा था कि भविष्य में घाटी में किसी अन्य दूसरी जगह हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे और ना ही नई सेवा संचालित होगी


Conclusion:लेकिन सरकार की इस नीति का मंदाकिनी घाटी में पालन नहीं किया जा रहा है वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के आदेश का पालन ना होने को लेकर उनके द्वारा जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने हेलीपैड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए परंतु सत्ता का दबाव होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित हेलीपैड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई

वहीं राज्य सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2019 को केदारनाथ और बद्रीनाथ में हेली सेवा देने के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए जिसमें चार लोगों को बैक डोर से  टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर लिया,,

वहीं राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से कई एलीफेंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिस वजह से कई हेलीपैड की आवश्यकता है जिस वजह से नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है ताकि सीजन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत है ना हो।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ ने आर डी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया जिससे केदारघाटी में होने वाली हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है।

Last Updated : May 8, 2019, 7:04 PM IST
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