नैनीताल: बदरीनाथ-केदारनाथ में हेली सेवा के टेंडर मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आरडी ग्रुप की याचिका को आधार हीन मानते हुए खारिज कर दिया. इस याचिका के खारिज होने से हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया है.
आपको बता दें कि मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने वाली आरडी ग्रुप ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि मंदाकिनी घाटी में सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं, जबकि वर्तमान समय में केदारनाथ और बदरीनाथ में 14 हेलीपैड से उड़ान संचालित हो रही है. इसके आलावा 4 सरकारी सेवा भी संचालित की जा रही है.
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वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 2016 में मंदाकिनी घाटी में हेली सेवा संचालित करने के लिए नीति बनाई थी. जिसमें कहा था कि भविष्य में घाटी में किसी अन्य दूसरी जगह हेलीपैड नहीं बनाए जाएंगे और ना ही नई सेवा संचालित होगी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की इस नीति का मंदाकिनी घाटी में पालन नहीं किया जा रहा है. वहीं, सरकार के आदेश का पालन ना होने को लेकर जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन सत्ता के दबाव होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित हेलीपैड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
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वहीं, राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को केदारनाथ और बदरीनाथ में हेली सेवा देने के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए, जिसमें चार लोगों को बैक डोर से टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया.
हालांकि वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से कई हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जिस वजह से हेलीपैड की आवश्यकता है. जिसको लेकर नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है ताकि सीजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.
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वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ ने आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल अब केदारघाटी में होने वाली हेली सेवा के टेंडर का रास्ता साफ हो गया.