नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी आवासीय कॉलोनी में लजीज बार एवं रेस्टोरेंट खोले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए लजीज बार एवं रेस्टोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी सुरेश चंद्र गोयल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में नियमों की अनदेखी कर और गलत तथ्य पेश कर रिहायशी क्षेत्र में बार का लाइसेंस हासिल कर बार खोला गया है, जिससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उक्त बार के सम्बंध में पूर्व में भी जिलाधिकारी नैनीताल और आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज करायी गई थी, जिसमे जांच के बाद रिहायशी क्षेत्र में बार होना पाया गया था. लेकिन इसपर कार्रवाई करने के बजाए आबकारी विभाग ने बार के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया गया. जनहित याचिका में बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई थी.