नैनीताल: उत्तराखंड के जंगलों में भड़क रही आग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. हाईकोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी और प्रदेश सरकार को उत्तराखंड वन विभाग में रिक्त पड़े 60% वन आरक्षियों के पदों को 6 माह के भीतर भरा जाने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही साथ ही सहायक चीफ कंजरवेटर (एसीसीएफ)के पदों पर जल्द नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का उत्तराखंड में सख्त पालन किया जाए. जंगलों की आग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तराखंड के जंगलों में कृत्रिम बारिश करवाने पर विचार करने को कहा है.
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में भी उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी जिसका हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश जारी किए थे.