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HC ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला, UP के MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड में DP यादव बरी

नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने CBI अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाते हुए यूपी के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है.

Ghaziabad MLA Mahendra bhati murder case
Ghaziabad MLA Mahendra bhati murder case
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Published : Nov 10, 2021, 12:04 PM IST

Updated : Nov 10, 2021, 7:03 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने पर CBI अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है. साथ ही इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों की अपील में हुए निर्णय को सुरक्षित रखा गया है. वहीं, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद महेंद्र भाटी के भतीजे संजय भाटी ने कहा है कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

बता दें कि आज नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव और अन्य को देहरादून की सीबीआई कोर्ट के आजीवन सजा के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है.

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाते हुए इस हत्याकांड में उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है. वहीं, डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं. साथ ही कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.

पढ़ें- नवाब मलिक का पलटवार- फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का खेल

इससे पहले खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए दी शॉर्ट टर्म बेल की अवधि दो महीने और बढ़ा दी थी. कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल 2021 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को खत्म हो गई. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था.

ये है पूरा मामलाः 13 सितंबर, 1992 को गाजियाबाद में तत्कालीन विधायक भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद रेलवे फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान एक वाहन में सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसमें भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी. कुछ लोग घायल हुए थे. जांच के दौरान इस हत्याकांड में डीपी यादव और उसके साथियों के नाम सामने आए. पुलिस ने हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की थी.

महेंद्र सिंह भाटी गाजियाबाद के दादरी से विधायक थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस को साल 2000 में सीबीआई को सौंप दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट को आशंका थी कि डीपी यादव यूपी का बाहुबली और बड़ा नेता है. ऐसे में यूपी में उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी. डीपी यादव ने जिन महेंद्र सिंह भाटी की हत्या की, वह उसके राजनीतिक गुरु भी थे.

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधायक की हत्या के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित किया था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. जिसके बाद चारों हत्यारे जेल में बंद थे. वहीं, इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

पढ़ेंः जज क्वार्टर घोटालाः HC का निचली अदालत को आदेश, 6 माह में अंदर करें निस्तारित

डीपी यादव कभी था आतंक का दूसरा नाम

बाहुबली व धनबली के रूप में कुख्यात डीपी यादव कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम था. जिला गाजियाबाद में नोएडा सेक्टर-18 के पास एक गांव शरफाबाद में धर्मपाल यादव नाम का एक आम आदमी था. ये शख्स जगदीश नगर में डेयरी चलाता था. रोजाना साइकिल से दूध दिल्ली ले जाता था.

अति महत्वाकांक्षी धर्मपाल यादव 1970 के दशक में शराब माफिया किंग बाबू किशन लाल के संपर्क में आ गया. यही शख्स धर्मपाल यादव से धीरे-धीरे डीपी यादव के रूप में कुख्यात होता चला गया. शराब माफिया किशन लाल, डीपी यादव को एक दबंग गुंडे की तरह इस्तेमाल करता था. डीपी शराब की तस्करी में अहम भूमिका निभाता था. डीपी यादव कुछ समय बाद ही किशन लाल का पार्टनर बन गया.

इन दोनों का गिरोह जोधपुर से कच्ची शराब लाता था और पैकिंग के बाद अपना लेबल लगा कर उस शराब को आसपास के राज्यों में बेचता था. जगदीश पहलवान, कालू मेंटल, परमानंद यादव, श्याम सिंह, प्रकाश पहलवान, शूटर चुन्ना पंडित, सत्यवीर यादव, मुकेश पंडित और स्वराज यादव वगैरह डीपी के गिरोह के खास गुर्गे थे.

जहरीली शराब से हरियाणा में ली थी 350 लोगों की जान

1990 के आसपास डीपी की कच्ची शराब पीने से हरियाणा में साढ़े तीन सौ लोग मर गए. इस मामले में जांच के बाद दोषी मानते हुये हरियाणा पुलिस ने डीपी यादव के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की थी. पैसा, पहुंच और दबंगई के बल पर धीरे-धीरे डीपी यादव अपराध की दुनिया का स्वयं-भू बादशाह हो गया. दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होने लगा, तो 1991 में इस पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई.

इसके बावजूद इसने 1992 में अपने राजनैतिक गुरु दादरी क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करा दी. इस मामले में डीपी यादव के विरुद्ध सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया. इस हत्या के बाद गैंगवार शुरू हुई. डीपी के गुर्गों ने कई लोगों को मारा. डीपी के पारिवारिक सदस्यों के साथ उसके कई खास लोगों की जान गई.

डीपी यादव का बेटा विकास भी हत्यारा

दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में साल 2002 में 25 वर्षीय नीतीश कटारा का अपहरण कर उसे जलाकर मार डाला गया था. नीतीश और राजनेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव प्रेम करते थे. जब नीतीश का अपहरण किया गया तब वो और भारती एक शादी समारोह में थे. उसका अपहरण भारती के भाई विकास यादव और विशाल ने किया था. उच्च न्यायालय ने इसे ऑनर किलिंग करार दिया था. विकास को अपनी बहन भारती की नीतीश से दोस्ती पसंद नहीं थी. ऐसे में उन्होंने नीतीश की हत्या को अंजाम दिया था.

हाईकोर्ट ने सुनाई थी 30 साल की सजा

हाईकोर्ट ने विकास और विशाल यादव को 30-30 साल कैद की सजा सुनाई थी. जबकि सुखदेव पहलवान को 25 साल कैद की सजा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि हत्या मामले में विकास और विशाल को उम्रकैद की सजा दी जाती है और इनके द्वारा 25 साल तक जेल काटने से पहले सजा में छूट पर विचार न किया जाए. वहीं, सबूत नष्ट करने के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. दोनों सजा अलग-अलग चलाने का आदेश दिया गया था.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने पर CBI अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है. साथ ही इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों की अपील में हुए निर्णय को सुरक्षित रखा गया है. वहीं, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद महेंद्र भाटी के भतीजे संजय भाटी ने कहा है कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

बता दें कि आज नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव और अन्य को देहरादून की सीबीआई कोर्ट के आजीवन सजा के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है.

कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाते हुए इस हत्याकांड में उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है. वहीं, डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं. साथ ही कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.

पढ़ें- नवाब मलिक का पलटवार- फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का खेल

इससे पहले खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए दी शॉर्ट टर्म बेल की अवधि दो महीने और बढ़ा दी थी. कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल 2021 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को खत्म हो गई. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था.

ये है पूरा मामलाः 13 सितंबर, 1992 को गाजियाबाद में तत्कालीन विधायक भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद रेलवे फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान एक वाहन में सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसमें भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी. कुछ लोग घायल हुए थे. जांच के दौरान इस हत्याकांड में डीपी यादव और उसके साथियों के नाम सामने आए. पुलिस ने हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की थी.

महेंद्र सिंह भाटी गाजियाबाद के दादरी से विधायक थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस को साल 2000 में सीबीआई को सौंप दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट को आशंका थी कि डीपी यादव यूपी का बाहुबली और बड़ा नेता है. ऐसे में यूपी में उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी. डीपी यादव ने जिन महेंद्र सिंह भाटी की हत्या की, वह उसके राजनीतिक गुरु भी थे.

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधायक की हत्या के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित किया था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. जिसके बाद चारों हत्यारे जेल में बंद थे. वहीं, इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

पढ़ेंः जज क्वार्टर घोटालाः HC का निचली अदालत को आदेश, 6 माह में अंदर करें निस्तारित

डीपी यादव कभी था आतंक का दूसरा नाम

बाहुबली व धनबली के रूप में कुख्यात डीपी यादव कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम था. जिला गाजियाबाद में नोएडा सेक्टर-18 के पास एक गांव शरफाबाद में धर्मपाल यादव नाम का एक आम आदमी था. ये शख्स जगदीश नगर में डेयरी चलाता था. रोजाना साइकिल से दूध दिल्ली ले जाता था.

अति महत्वाकांक्षी धर्मपाल यादव 1970 के दशक में शराब माफिया किंग बाबू किशन लाल के संपर्क में आ गया. यही शख्स धर्मपाल यादव से धीरे-धीरे डीपी यादव के रूप में कुख्यात होता चला गया. शराब माफिया किशन लाल, डीपी यादव को एक दबंग गुंडे की तरह इस्तेमाल करता था. डीपी शराब की तस्करी में अहम भूमिका निभाता था. डीपी यादव कुछ समय बाद ही किशन लाल का पार्टनर बन गया.

इन दोनों का गिरोह जोधपुर से कच्ची शराब लाता था और पैकिंग के बाद अपना लेबल लगा कर उस शराब को आसपास के राज्यों में बेचता था. जगदीश पहलवान, कालू मेंटल, परमानंद यादव, श्याम सिंह, प्रकाश पहलवान, शूटर चुन्ना पंडित, सत्यवीर यादव, मुकेश पंडित और स्वराज यादव वगैरह डीपी के गिरोह के खास गुर्गे थे.

जहरीली शराब से हरियाणा में ली थी 350 लोगों की जान

1990 के आसपास डीपी की कच्ची शराब पीने से हरियाणा में साढ़े तीन सौ लोग मर गए. इस मामले में जांच के बाद दोषी मानते हुये हरियाणा पुलिस ने डीपी यादव के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की थी. पैसा, पहुंच और दबंगई के बल पर धीरे-धीरे डीपी यादव अपराध की दुनिया का स्वयं-भू बादशाह हो गया. दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होने लगा, तो 1991 में इस पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई.

इसके बावजूद इसने 1992 में अपने राजनैतिक गुरु दादरी क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करा दी. इस मामले में डीपी यादव के विरुद्ध सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया. इस हत्या के बाद गैंगवार शुरू हुई. डीपी के गुर्गों ने कई लोगों को मारा. डीपी के पारिवारिक सदस्यों के साथ उसके कई खास लोगों की जान गई.

डीपी यादव का बेटा विकास भी हत्यारा

दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में साल 2002 में 25 वर्षीय नीतीश कटारा का अपहरण कर उसे जलाकर मार डाला गया था. नीतीश और राजनेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव प्रेम करते थे. जब नीतीश का अपहरण किया गया तब वो और भारती एक शादी समारोह में थे. उसका अपहरण भारती के भाई विकास यादव और विशाल ने किया था. उच्च न्यायालय ने इसे ऑनर किलिंग करार दिया था. विकास को अपनी बहन भारती की नीतीश से दोस्ती पसंद नहीं थी. ऐसे में उन्होंने नीतीश की हत्या को अंजाम दिया था.

हाईकोर्ट ने सुनाई थी 30 साल की सजा

हाईकोर्ट ने विकास और विशाल यादव को 30-30 साल कैद की सजा सुनाई थी. जबकि सुखदेव पहलवान को 25 साल कैद की सजा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि हत्या मामले में विकास और विशाल को उम्रकैद की सजा दी जाती है और इनके द्वारा 25 साल तक जेल काटने से पहले सजा में छूट पर विचार न किया जाए. वहीं, सबूत नष्ट करने के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. दोनों सजा अलग-अलग चलाने का आदेश दिया गया था.

Last Updated : Nov 10, 2021, 7:03 PM IST
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