हल्द्वानी: खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन करने के अलग-अलग मामलों में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी कैलाश टोलिया ने एक शराब की दुकान, एक रिसॉर्ट और मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है. जिसमें तीनों दुकानदारों पर ₹470000 का अर्थदंड लगाया गया है. अपर जिलाधिकारी ने जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने बताया कि मामला साल 2019 का है, जहां हल्द्वानी के हेडील गेट के पास स्थित एक विदेशी मुद्रा की फुटकर दुकानदार मैसर्स डाउनटाउन द्वारा बिना खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा था. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शराब दुकानदार के खिलाफ चालानी कार्रवाई की. जिस में वाद दायर किया गया. पूरे मामले की पैरवी के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 31 और 58 के तहत अपर जिला अधिकारी ने शराब दुकान स्वामी दिनेश चंद्र अग्रवाल पर एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
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इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने हल्द्वानी के जागनाथ मार्केट स्थित मांस विक्रेता पर ₹20000, जबकि पंचक्की स्थित मांस विक्रेता के दुकान पर गंदगी पाए जाने पर ₹10000 का अर्थदंड लगाया गया है.
इसके अलावा भीमताल स्थित वी रिजॉर्ट द स्वतिक के द्वारा बिना खाद्य सुरक्षा के लाइसेंस के बगैर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था. जिसके तहत धारा 31 व 58 के तहत चालान किया गया था. जिसके बाद होटल के कंपनी के खिलाफ ₹150000 का अर्थदंड लगाया गया है. इसके अलावा हल्द्वानी में दो अन्य मांस विक्रेता दानिश और मोहम्मद असलम द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर ₹40000 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक भोजनालय स्वामी सुरेश चंद्र पलाडिया पर ₹20000 का अर्थदंड लगाया गया है. काठगोदाम स्थित मांस विक्रेता रहीश मियां पर 20000 का जुर्माना के साथ ही रामनगर के तीन मांस विक्रेता साबिर हुसैन रईस अहमद और फैसल कुरेशी पर ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है.सभी मांस विक्रेताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर मांस की बिक्री की जा रही थी.
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अपर जिला अधिकारी और मामलों के न्याय निर्णायक अधिकारी कैलाश टोलिया ने बताया कि इन सभी लोगों को 30 दिन के भीतर पैसा जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं. अगर 30 दिन के भीतर अर्थदंड नहीं जमा किया जाएगा तो भू राजस्व के तहत जुर्माने वसूली कार्रवाई की जाएगी.