हल्द्वानीः शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. ये फैसला हल्द्वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया. दोषी पंजाब के पटियाला का रहने वाला है.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि हल्द्वानी के राजेंद्र नगर की रहने वाली 24 वर्षीय युवती साल 2015 में नौकरी की तलाश में हरिद्वार गई थी. वहां वह नौकरी कर रही थी. उधर, हल्द्वानी में उसका एक दोस्त रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. उसका रूममेट पटियाला निवासी पीयूष गौड़ था, जो रुड़की में पॉलिटेक्निक कर रहा था.
अपने रूममेट के जरिए पीयूष ने उस युवती से मुलाकात की. कुछ दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. इसके बाद पीयूष ने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं पीयूष गौड़ युवती के साथ भी रहने लगा था. जब युवती ने पीयूष से शादी की बात की तो वह मुकर गया.
इसके बाद युवती ने 17 अप्रैल 2018 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद पीयूष को गिरफ्तार किया.
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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरा मामला हल्द्वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में चल रहा था. जिसमें 8 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने पीयूष गौड़ को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 7 साल कारावास की सजा और 15000 का अर्थदंड लगाया है.