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दहेज हत्या के मामले में वायु सेना के अधिकारी और परिजन को सात साल की सजा - वायु सेना के अधिकारी को सजा

सोमवार को प्रथम सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

हल्द्वानी
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Published : Oct 1, 2019, 10:38 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 10:45 PM IST

हल्द्वानी: दहेज हत्या एक मामले में हल्द्वानी सिविल कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एयर फोर्स के अधिकारी और उसके माता-पिता को 7 साल की कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

हल्द्वानी के चांदनी चौक निवासी लाल सिंह दरमवाल की पुत्री भावना की शादी 4 जून 2015 को एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल निवासी गैस गोदाम रोड के साथ हुआ था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 10 जुलाई 2016 को दहेज से तंग आकर भावना ने घर में खुदकुशी कर ली थी. दहेज के तौर पर मनराल उसके पिता भोपाल सिंह और सास भगवती ने दहेज को लेकर 10 लाख रुपए की मांग की थी. जिससे तंग आकर भावना ने आत्महत्या कर ली थी. भावना के पिता लाल सिंह दरमवाल ने आरोपियों के खिलाफ दहेज की हत्या का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 4 साल बाद आज परिवार को न्याय मिला है.

पढ़ें- गुरुमीत कौर हत्याकांड: आरोपी आशीष को आजीवन कारावास की सजा

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 9 गवाहो और कई पैरवी के बाद मगंलवार को हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 7 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया.

हल्द्वानी: दहेज हत्या एक मामले में हल्द्वानी सिविल कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एयर फोर्स के अधिकारी और उसके माता-पिता को 7 साल की कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

हल्द्वानी के चांदनी चौक निवासी लाल सिंह दरमवाल की पुत्री भावना की शादी 4 जून 2015 को एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल निवासी गैस गोदाम रोड के साथ हुआ था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 10 जुलाई 2016 को दहेज से तंग आकर भावना ने घर में खुदकुशी कर ली थी. दहेज के तौर पर मनराल उसके पिता भोपाल सिंह और सास भगवती ने दहेज को लेकर 10 लाख रुपए की मांग की थी. जिससे तंग आकर भावना ने आत्महत्या कर ली थी. भावना के पिता लाल सिंह दरमवाल ने आरोपियों के खिलाफ दहेज की हत्या का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 4 साल बाद आज परिवार को न्याय मिला है.

पढ़ें- गुरुमीत कौर हत्याकांड: आरोपी आशीष को आजीवन कारावास की सजा

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 9 गवाहो और कई पैरवी के बाद मगंलवार को हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 7 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया.

Intro:sammry- दहेज हत्या कांड में वायु सेना के अधिकारी सहित उसके माता-पिता को 7 साल की सजा। ( इस खबर में फोटो मेल से उठाएं)

एंकर- हल्द्वानी सिविल कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश अरविंद कुमार की कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में एयर फोर्स के अधिकारी और उसके माता-पिता को 7 साल की सजा और 25 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।


Body: हल्द्वानी के चांदनी चौक निवासी लाल सिंह दरमवाल की पुत्री भावना की शादी 4 जून 2015 को गैस गोदाम रोड एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के साथ हुआ था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 10 जुलाई 2016 को दहेज से तंग आकर भावना ने घर में खुदकुशी कर ली थी। दहेज के तौर पर एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र मनराल उसके पिता भोपाल सिंह और सास भगवती ने दहेज को लेकर 10 लाख रुपए की मांग की थी। जिससे तंग आकर भावना ने आत्महत्या कर ली थी।
भावना के पिता लाल सिंह दरमवाल ने आरोपियों के खिलाफ दहेज की हत्या का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था ।4 साल बाद आज परिवार को न्याय मिला है।


Conclusion:शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 9 गवाहो और कई पैरवी के बाद आज हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 7 साल की सजा और 25 ₹25का जुर्माना लगाया गया है।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले में सोमवार को प्रथम सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
Last Updated : Oct 1, 2019, 10:45 PM IST
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