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देशभर में बदल गया ये नियम, पर हल्द्वानी में चल रहा है पुराना एक्ट

देशभर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस अभी भी पुराने एक्ट के तहत जुर्माना वसूल रही है.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू
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Published : Sep 3, 2019, 2:46 PM IST

हल्द्वानीः देशभर में एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. एक्ट में जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. लेकिन उत्तराखंड में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है. वहीं ट्रैफिक पुलिस पुराने एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू

बता दें कि एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस अभी भी पुराने एक्ट के तहत जुर्माना वसूल रही है.

इस मामले में महेश चंद्रा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि नए संशोधित एक्ट के तहत विभागों के पास अभी कोई शासनादेश नहीं पहुंचा है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस पुराने पेपर से लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.

नए मोटर एक्ट का वाहन चालकों ने भी स्वागत किया है. उनका कहना है कि नए एक्ट के लागू होने से सड़क हादसों में कमी आएगी. साथ ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा.

हल्द्वानीः देशभर में एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. एक्ट में जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. लेकिन उत्तराखंड में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है. वहीं ट्रैफिक पुलिस पुराने एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू

बता दें कि एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस अभी भी पुराने एक्ट के तहत जुर्माना वसूल रही है.

इस मामले में महेश चंद्रा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि नए संशोधित एक्ट के तहत विभागों के पास अभी कोई शासनादेश नहीं पहुंचा है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस पुराने पेपर से लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.

नए मोटर एक्ट का वाहन चालकों ने भी स्वागत किया है. उनका कहना है कि नए एक्ट के लागू होने से सड़क हादसों में कमी आएगी. साथ ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा.

Intro:sammry- उत्तराखंड में अभी भी लागू हो रहा है पुराना मोटर एक्ट मोटर पॉल्यूशन फिटनेस बनाने के लिए लग रही है लंबी लंबी लाइन। एंकर- एक सितंबर से देशभर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है लेकिन इस एक्ट का उत्तराखंड में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी पुराने एक्ट के तहत ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई की जा रही है। नए मोटर एक्ट के तहत वाहनों के पॉल्यूशन अनिवार्य किए जाने के बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है।


Body:एक सितंबर से पूरे देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। परिवहन विभाग पुलिस विभाग और ट्रैफिक विभाग अभी भी पुराने एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि नए संशोधित एक्ट के तहत विभागों के पास अभी भी कोई शासनादेश नहीं पहुंचा है ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग पुराने पेपर लोगों से जुर्माना की कार्रवाई कर रही है। बाइट -महेश चंद्रा ट्रैफिक इंस्पेक्टर यही नहीं नए परिवहन एक्ट में संशोधन के बाद अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं लोग अपने वाहनों की फिटनेस के साथ-साथ लाइसेंस और अन्य वाहन दस्तावेज को ठीक करवा रहे हैं। दो पहिया वाहन के प्रदूषण फिटनेस नहीं होने पर 12 सो रुपए के जुर्माने के प्रधान के बाद लोग अपनी दुपहिया वाहन कि प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण केंद्र पर लंबी-लंबी लाइनें लगाकर प्रदूषण जांच कराकर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि नए मोटर एक्ट में चालान से बचने के लिए लोग अपने दोपहिया वाहन का भी प्रदूषण जांच करा रहे हैं जिसके चलते रोजाना 400 से 500 वाहन पहुंच रहे हैं। बाइट- गजेंद्र रावत कर्मचारी प्रदूषण नियंत्रण सेंटर केंद्र हल्द्वानी


Conclusion:नए मोटर एक्ट को वाहन स्वामी ने भी स्वागत किया है वाहन स्वामीयो का कहना है कि नए एक्ट के लागू हो जाने से सड़क हादसों में काफी हद तक लगाम लगेगा साथ ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा। बाइट -वाहन स्वामी
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