हल्द्वानीः देशभर में एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. एक्ट में जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. लेकिन उत्तराखंड में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है. वहीं ट्रैफिक पुलिस पुराने एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.
बता दें कि एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है. लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस अभी भी पुराने एक्ट के तहत जुर्माना वसूल रही है.
इस मामले में महेश चंद्रा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि नए संशोधित एक्ट के तहत विभागों के पास अभी कोई शासनादेश नहीं पहुंचा है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस पुराने पेपर से लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है.
नए मोटर एक्ट का वाहन चालकों ने भी स्वागत किया है. उनका कहना है कि नए एक्ट के लागू होने से सड़क हादसों में कमी आएगी. साथ ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा.