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वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने, बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं, लगेगा एक लाख जुर्माना और 6 माह की सजा

परिवहन विभाग अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है.उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिसके तहत एक लाख का जुर्माना और छह माह की कैद तक हो सकती है.

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Published : May 16, 2023, 8:45 AM IST

Updated : May 16, 2023, 9:57 AM IST

वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने, बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं

हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनी की खैर नहीं है. नए परिवहन एक्ट के तहत परिवहन विभाग अब प्रेशर हार्न बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है.अभी तक परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर केवल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा.

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत संभाग के सभी संभागीय एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हार्न लगे वाहनों को सीज और चालान करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि जो भी वाहन डीलर या प्रेशर हार्न बेचने वाले दुकानदार या बनाने वाली कंपनियां इस तरह की उत्पादन करती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जो भी डीलर या दुकानदार वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता या बेचता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें-शहर में छोटे और बड़े वाहन उड़ा रहे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां, पुलिसकर्मियों के वाहन भी नहीं पीछे

वहीं एजेंसी के संचालक के खिलाफ एक लाख का जुर्माना और 6 महीने का सजा तक का प्रावधान है. कहा कि कई बार देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन कंपनियां भी मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हार्न ऑनलाइन बेच रही है. अब उनके खिलाफ भी परिवहन विभाग करवाई करने जा रहा है. किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हार्न ऑनलाइन बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रेशर हार्न और मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई की जाए. जिसके तहत अप परिवहन विभाग कारवाई करने की कवायद शुरू कर दी है.

वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने, बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं

हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनी की खैर नहीं है. नए परिवहन एक्ट के तहत परिवहन विभाग अब प्रेशर हार्न बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है.अभी तक परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर केवल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा.

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत संभाग के सभी संभागीय एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हार्न लगे वाहनों को सीज और चालान करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि जो भी वाहन डीलर या प्रेशर हार्न बेचने वाले दुकानदार या बनाने वाली कंपनियां इस तरह की उत्पादन करती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जो भी डीलर या दुकानदार वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता या बेचता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं एजेंसी के संचालक के खिलाफ एक लाख का जुर्माना और 6 महीने का सजा तक का प्रावधान है. कहा कि कई बार देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन कंपनियां भी मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हार्न ऑनलाइन बेच रही है. अब उनके खिलाफ भी परिवहन विभाग करवाई करने जा रहा है. किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हार्न ऑनलाइन बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रेशर हार्न और मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई की जाए. जिसके तहत अप परिवहन विभाग कारवाई करने की कवायद शुरू कर दी है.

Last Updated : May 16, 2023, 9:57 AM IST
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