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हल्द्वानी: दुष्कर्म के मामले की ऑनलाइन सुनवाई, दोषी को 3 साल की सजा - imprisonment given to rape accussed

हल्द्वानी में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले की कोविड-19 के चलते ऑनलाइन सुनवाई की गई. आरोपी युवक को दोषी पाते हुए छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास में 3 साल की सजा सुनाई गई.

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दुष्कर्म के मामले में दोषी के 3 साल की सजा.
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Published : Sep 2, 2020, 8:15 AM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. उन्होंने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए अशोक कुमार को 3 साल की कठोर सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई.

पढ़ें- खटीमा: नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि मामला 25 दिसंबर 2017 का है. कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर बंकी निवासी अशोक कुमार ने वहीं की रहने वाली एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था. पीड़ित पक्ष की ओर से कालाढूंगी थाने में अशोक कुमार के खिलाफ 376, 354 ख आईपीसी और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अर्चना सागर की कोर्ट में चल रही था. पीड़ित पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन की गई थी, जिसमें आरोपी को 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. साथ ही ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था लेकिन कोर्ट में आरोप तय होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. उन्होंने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए अशोक कुमार को 3 साल की कठोर सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि मामला 25 दिसंबर 2017 का है. कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर बंकी निवासी अशोक कुमार ने वहीं की रहने वाली एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था. पीड़ित पक्ष की ओर से कालाढूंगी थाने में अशोक कुमार के खिलाफ 376, 354 ख आईपीसी और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अर्चना सागर की कोर्ट में चल रही था. पीड़ित पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन की गई थी, जिसमें आरोपी को 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. साथ ही ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था लेकिन कोर्ट में आरोप तय होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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