दिल्ली/नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डायसिस की ओर से शेरवुड कालेज का अंतरिम प्रधानाचार्य पीटर इमेन्युअल को बनाए जाने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अन्य विवाद की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट जारी रखेगा. हाईकोर्ट में सात जनवरी को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मौजूदा प्रिंसिपल अमनदीप संधू को राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 9 दिसंबर 2020 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें आगरा डायसिस की ओर से नियुक्त प्रधानाचार्य पीटर इमेन्युअल और अन्य को पुलिस सुरक्षा दी गई थी. संधू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने याचिका को निस्तारित कर दिया है.
गौरतलब है कि आगरा डायसिस ने पहले कहा था कि उसने शेरवुड कॉलेज में संधू के स्थान पर पूर्व में नगर के एक अन्य प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ्स कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे पीटर धीरज इमेन्युअल को प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया है. लेकिन संधू उन्हें पदभार नहीं दे रहे हैं. डायसिस ने हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा दिए जाने के आदेश दिए थे.
इसके बाद इमेन्युअल आगरा डायसिस के बिशप प्रेम बी हाबिल समेत कुछ अन्य लोगों के साथ तल्लीताल थाना प्रभारी विजय मेहता एवं पुलिस बल के साथ दो बार विद्यालय के गेट पर पहुंचे थे, जहां ताला लगा था. इन लोगों को प्रवेश नहीं मिल सका था. शेरवुड के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने कहा कि आगरा डायसिस के बिशप हाबिल को तो बहुत पहले ही पद से हटाया जा चुका है और वे विधिक रूप से प्रधानाचार्य को हटाने या नियुक्त करने के अधिकारी नहीं हैं.
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इस बीच, पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय के गेट पर लगा ताला काटने का प्रयास किया गया था. लेकिन विद्यालय के कर्मचारियों और अन्य लोगों के विरोध के चलते उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी.
इस मामले में नया मोड़ तब आया जब लखनऊ डायसिस ने स्वयं को शेरवुड का मालिकाना हकदार बताते हुए हाईकोर्ट में इंटरवेंशन याचिका दाखिल कर दी थी. इसके साथ ही शेरवुड के स्वामित्व का मामला और ज्यादा उलझ गया था.
इस बीच, संधू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें सुना ही नहीं गया और दूसरे पक्ष को पुलिस सुरक्षा भी मिल गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पुलिस सुरक्षा संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए संधू को सुने जाने के बाद गुण दोष के आधार पर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं.