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नैनीताल: नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को मिली चार साल की जेल, लगाया 10 हजार का जुर्माना

बिंदुखत्ता से नाबालिग के अपहरण मामले में नैनीताल की पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Nainital poxo court news
नाबालिग के अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कारावास की सजा
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Published : Jan 20, 2020, 11:47 PM IST

नैनीताल: हल्द्वानी के बिंदुखत्ता से एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने आरोपी को चार साल कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि बीते साल बिंदुखत्ता के रावत नगर निवासी दीपक मेहता पुत्र के एस मेहता क्षेत्र की ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. जिसके बाद नाबालिग की मां की ओर से लालकुआं कोतवाली में अपहरण व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हल्द्वानी से नाबालिग को बरामद किया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ पंजाब भगा कर ले गया था.

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जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्टशीट दायर की. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चला. इसी क्रम में सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक मेहता को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए 4 साल कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

नैनीताल: हल्द्वानी के बिंदुखत्ता से एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने आरोपी को चार साल कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि बीते साल बिंदुखत्ता के रावत नगर निवासी दीपक मेहता पुत्र के एस मेहता क्षेत्र की ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. जिसके बाद नाबालिग की मां की ओर से लालकुआं कोतवाली में अपहरण व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हल्द्वानी से नाबालिग को बरामद किया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ पंजाब भगा कर ले गया था.

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जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्टशीट दायर की. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चला. इसी क्रम में सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक मेहता को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए 4 साल कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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नाबालिक के अपहरण करने के मामले में नैनीताल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल।

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हल्द्वानी के बिन्दुखत्ता से नाबालिक को भगा कर ले जाने के आरोपी को नैनीताल जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित को चार साल के कारावास और 10 हजार ₹ जुर्माने की सजा सुनाई है,, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को कार्य से ही जेल भेज दिया है।


Body:आपको बता दे कि बीते साल बिंदुखत्ता के रावत नगर प्रथम निवासी दीपक मेहता पुत्र के एस मेहता क्षेत्र की नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया,,। जिसके बाद नाबालिक की मां की ओर से लालकुआं कोतवाली में अपहरण व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह हल्द्वानी से बरामद हुई,, पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने नाबालिग को अपने साथ पंजाब भगा कर ले गया था।


Conclusion:जिसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी को हल्द्वानी से गिरफ्त कर मामले में आरोपी के खिलाफ चार्टशीट दायर की,,, ओर आरोपी के खिलाफ ट्रायल चला,,,
और आज मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक मेहता को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए 4 साल सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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