नैनीताल: हल्द्वानी के बिंदुखत्ता से एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने आरोपी को चार साल कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
बता दें कि बीते साल बिंदुखत्ता के रावत नगर निवासी दीपक मेहता पुत्र के एस मेहता क्षेत्र की ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. जिसके बाद नाबालिग की मां की ओर से लालकुआं कोतवाली में अपहरण व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हल्द्वानी से नाबालिग को बरामद किया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ पंजाब भगा कर ले गया था.
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जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्टशीट दायर की. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चला. इसी क्रम में सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक मेहता को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए 4 साल कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.