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नैनीताल हाई कोर्ट से पायलट बाबा को मिली बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर

पायलट बाबा बीती 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाला मामले में जेल में थे. जेल में पायलट बाबा की तबीयत खराब होने के बाद से उनको हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Apr 17, 2019, 12:05 AM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वेय को बड़ी राहत मिली है. रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पायलट बाबा को जमानत दे दी है. मंगलवार सुबह हाई कोर्ट ने पायलट बाबा के जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पायटल बाबा को हाई कोर्ट से जमानत

पढ़ें- गंगा नदी पार करते समय तेज बहाव में बहा सपेरा, पुलिस ने घंटों की जल कॉम्बिंग

बता दें, पायलट बाबा बीती 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाला मामले में जेल में थे. जेल में पायलट बाबा की तबीयत खराब होने के बाद से उनको हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया है. निवासी हरीश पाल की याचिका पर जस्टिस रविंद्र मैठाणी ने मंगलवार को सुनवाई की. हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवंबर 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

हरीश पाल ने हिमांशु राय, पायलट बाबा, इशरत खान व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था.

नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वेय को बड़ी राहत मिली है. रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पायलट बाबा को जमानत दे दी है. मंगलवार सुबह हाई कोर्ट ने पायलट बाबा के जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पायटल बाबा को हाई कोर्ट से जमानत

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बता दें, पायलट बाबा बीती 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाला मामले में जेल में थे. जेल में पायलट बाबा की तबीयत खराब होने के बाद से उनको हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया है. निवासी हरीश पाल की याचिका पर जस्टिस रविंद्र मैठाणी ने मंगलवार को सुनवाई की. हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवंबर 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

हरीश पाल ने हिमांशु राय, पायलट बाबा, इशरत खान व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था.

Intro:स्लग-राहत बाबा

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- नैनीताल हाई पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वेय को बड़ी राहत मिली है नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश एन एस धनिक की एकल पीठ ने पायलट बाबा को जमानत दे दी है पायलट बाबा बीती 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाले के मामले में जेल में थे,, वहीं जेल में पायलट बाबा की तबीयत खराब होने के बाद से उनको हल्द्वानी के अस्पताल मे भर्ती कराया है।


Body:आपको बता दें कि 25 नवंबर 2008को हल्द्वानी निवासी हरीश पाल द्वारा आईकावा इंटरनेशनल एजुकेशन के खिलाफ धारा 420 ,506 के मामले में नैनीताल के तल्लीताल थाने में शिकायत दर्ज की गई,, जिसमे हिमांशु राय , कपिल अद्वैत्य उर्फ पायलट बाबा, सासाराम, इशरत खान ,इरफान खान, विजय यादव, पीसी भंडारी, और मंगलगिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की ,,
हरीश पाल ने शिकायत में कहा कि आईकावा के संस्थापक, संचालक और चेयरमैन हिमांशु राय और पायलट बाबा समेत अन्य ने ठगी कर उनसे कंप्यूटर सेंटर खोलने के नाम पर ₹67,760 वसूले,,, और इन रूपों के एवज में कंप्यूटर सेंटर के संचालन हेतु ₹50500 प्रति माह की दर से देने का भरोसा दिलाया था और इस तरह उनके द्वारा कुल ₹3 लाख 20हजार 760 हड़प लिए,, और रुपए मांगने पर उन को जान से मारने की धमकी देने लगे,,, इसके अलावा इनके द्वारा हल्द्वानी में नवाज हुसैन उर्फ बॉबी, अर्जुनपुर हल्द्वानी के अनुराग मांजिला,, हरी नगर निवासी तबस्सुम आरिफ सहित 11 हजार व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करने के भी आरोप लगाए थे,,


Conclusion:मामले में सीबी सीआईडी ने जांच की थी और जांच पूरी कर 15 जून 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया,,जिसके बाद कोर्ट ने इन सभी 7 लोगों को सम्मन भेजे थे,,, लेकिन कोर्ट द्वारा जारी सम्मन को इन के द्वारा कभी नहीं लिया गया और ना ही यह लोग अपने पते पर मिले,,
वही पायलट बाबा के अन्य आरोपी साथी अभी भी फरार चल रहे हैं।

बाईट-तपन सिंह,अधिवक्ता बाबा

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