ETV Bharat / state

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को 600 फार्मासिस्टों की भर्ती करने के दिए आदेश - उत्तराखंड

देश में 600 फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात कर तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
author img

By

Published : Mar 28, 2019, 10:21 PM IST

नैनीतालः प्रदेश में 600 फार्मासिस्ट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार से बात करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार को तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने की बात कही है.


गौर हो कि पौड़ी निवासी मनोज त्रिपाठी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने साल 2016 में संविदा पर 600 फार्मासिस्ट भरे जाने की विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था और वो इस पद के लिए योग्य थे. पहले हुए सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वो इस चयन प्रक्रिया को जल्द कराने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.


वहीं, एक बार फिर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर रोशन कुमार ने बीते साल 2018 में दूसरी याचिका दायर कहा कि सरकार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय विज्ञप्ति को निरस्त करने जा रही है. जिससे तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जो उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है.

ये भी पढ़ेंःबेस अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. इसी के तहत गुरुवार को मामले पर फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर किसी प्रकार का विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया. भर्ती मानकों के मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात चल रही है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात कर तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

नैनीतालः प्रदेश में 600 फार्मासिस्ट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार से बात करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार को तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने की बात कही है.


गौर हो कि पौड़ी निवासी मनोज त्रिपाठी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने साल 2016 में संविदा पर 600 फार्मासिस्ट भरे जाने की विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था और वो इस पद के लिए योग्य थे. पहले हुए सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वो इस चयन प्रक्रिया को जल्द कराने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.


वहीं, एक बार फिर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर रोशन कुमार ने बीते साल 2018 में दूसरी याचिका दायर कहा कि सरकार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय विज्ञप्ति को निरस्त करने जा रही है. जिससे तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जो उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है.

ये भी पढ़ेंःबेस अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. इसी के तहत गुरुवार को मामले पर फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर किसी प्रकार का विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया. भर्ती मानकों के मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात चल रही है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात कर तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

Intro:स्लग-नियुक्ति

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थानं-नैनीताल

एंकर- प्रदेश में 600 फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह केंद्र सरकार से इन फार्मासिस्ट की नियुक्ति को लेकर बात करें और 3 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करे,, जिससे एक बार फिर प्रदेश में फार्मासिस्ट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है


Body:आपको बता दे की पौड़ी गढ़वाल निवासी मनोज त्रिपाठी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा 2016 में 600 संविदा पर फार्मासिस्ट भरे जाने की विज्ञप्ति जारी करी थी जिसमें उन्होंने भी आवेदन किया था और वह इस पद के लिए योग्य थे,,, पूर्व की सुनवाई मे सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया किया है कि वह इस चयन प्रक्रिया को शीघ्र कराने जा रहे हैं,, परंतु सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया,,,
वही एक बार फिर चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने पर रोशन कुमार ने 2018 में दूसरी याचिका दायर कहा कि सरकार चयन प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाकर विज्ञप्ति को निरस्त करने जा रही है और सरकार को 3 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है,,,

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार के द्वारा नियुक्तियों को लेकर किसी प्रकार का विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया है और भर्ती मानकों के मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बात चल रही है,,


Conclusion:
मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह केंद्र सरकार से बात कर 3 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर इन पदों पर नियुक्ति करें।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.