नैनीतालः प्रदेश में 600 फार्मासिस्ट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार से बात करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार को तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने की बात कही है.
गौर हो कि पौड़ी निवासी मनोज त्रिपाठी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने साल 2016 में संविदा पर 600 फार्मासिस्ट भरे जाने की विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था और वो इस पद के लिए योग्य थे. पहले हुए सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वो इस चयन प्रक्रिया को जल्द कराने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक चयन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.
वहीं, एक बार फिर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर रोशन कुमार ने बीते साल 2018 में दूसरी याचिका दायर कहा कि सरकार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय विज्ञप्ति को निरस्त करने जा रही है. जिससे तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जो उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है.
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पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. इसी के तहत गुरुवार को मामले पर फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर किसी प्रकार का विज्ञापन निरस्त नहीं किया गया. भर्ती मानकों के मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात चल रही है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात कर तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं.